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ऋतिक रोशन की फिल्म 'सुपर 30' हरियाणा में जीएसटी फ्री हुई, थियेटरों और मल्टीप्लेक्स को निर्देश जारी
Fri, 02 Aug 2019 09:44 AM IST
खुशबू गोयल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: खुशबू गोयल
Updated Fri, 02 Aug 2019 09:44 AM IST
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सुपर 30
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हरियाणा सरकार ने बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन की फिल्म ‘सुपर 30’ के प्रदर्शन को राज्य में जीएसटी में छूट दी है। अब कोई भी पंजीकृत करदाता मल्टीप्लेक्स, सिनेमा थिएटर राज्य जीएसटी वसूल नहीं करेगा। फिल्म के टिकट राज्य जीएसटी कम करके ग्राहकों को बेचे जाएंगे। सरकार ने फिल्म पर राज्य माल और सेवा कर (जीएसटी) की प्रतिपूर्ति की अनुमति दे दी है।
हरियाणा के आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने सभी उप-आबकारी और कराधान आयुक्त (एसटी) को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। आदेश जारी होने की तिथि से आगामी छह महीने तक लागू रहेंगे। शर्तों के अनुसार सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स न तो प्रवेश शुल्क की राशि में वृद्धि करेंगे और न ही विभिन्न वर्गों की सीटों की क्षमता में कोई बदलाव करेंगे।
फिल्म ‘सुपर 30’ के प्रदर्शन में प्रवेश के लिए बेचे गए टिकटों में ‘हरियाणा सरकार के आदेशों द्वारा एकत्र नहीं किए गए राज्य जीएसटी’ शब्दों को प्रमुखता से दर्शाया जाएगा।
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हरियाणा के आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने सभी उप-आबकारी और कराधान आयुक्त (एसटी) को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। आदेश जारी होने की तिथि से आगामी छह महीने तक लागू रहेंगे। शर्तों के अनुसार सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स न तो प्रवेश शुल्क की राशि में वृद्धि करेंगे और न ही विभिन्न वर्गों की सीटों की क्षमता में कोई बदलाव करेंगे।
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फिल्म ‘सुपर 30’ के प्रदर्शन में प्रवेश के लिए बेचे गए टिकटों में ‘हरियाणा सरकार के आदेशों द्वारा एकत्र नहीं किए गए राज्य जीएसटी’ शब्दों को प्रमुखता से दर्शाया जाएगा।
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मल्टीप्लेक्स, सिनेमा थिएटर के पंजीकृत करदाता अपने स्वयं के संसाधनों से फिल्म ‘सुपर 30’ के प्रदर्शन में प्रवेश पर ग्राहकों से वसूले जाने वाले प्रवेश शुल्क पर रिटर्न को जमा करवाएंगे, जैसा कि अन्य फिल्मों के लिए जमा किया जा रहा है। इस आदेश की तिथि से पहले एकत्रित किए गए या बाद एकत्रित किए राज्य जीएसटी की प्रतिपूर्ति नहीं होगी और आबकारी एवं कराधान आयुक्त राज्य जीएसटी की प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया के बारे में अलग से दिशानिर्देश जारी करेंगे।
हरियाणा वित्त विभाग राज्य के सिनेमाघरों में फिल्म ‘सुपर 30’ के प्रदर्शन में प्रवेश पर राज्य जीएसटी की प्रतिपूर्ति के बारे में अलग आदेश जारी करेगा। सभी डीईटीसी (एसटी) को 2 अगस्त तक इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि दो अगस्त तक अनुपालना रिपोर्ट भेजें।
हरियाणा वित्त विभाग राज्य के सिनेमाघरों में फिल्म ‘सुपर 30’ के प्रदर्शन में प्रवेश पर राज्य जीएसटी की प्रतिपूर्ति के बारे में अलग आदेश जारी करेगा। सभी डीईटीसी (एसटी) को 2 अगस्त तक इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि दो अगस्त तक अनुपालना रिपोर्ट भेजें।