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ईरान-इस्राइल वार का साइड इफेक्ट: तेल कंपनियों ने बदला नियम, अब 21 नहीं 25 दिन बाद ही बुक होगा घरेलू सिलेंडर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: Nivedita
Updated Tue, 10 Mar 2026 08:03 AM IST
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सार
अब यदि कोई उपभोक्ता पिछली डिलीवरी के 25 दिन पूरे होने से पहले गैस बुक करने की कोशिश करेगा तो सिस्टम बुकिंग स्वीकार नहीं करेगा।
cylinder
- फोटो : Adobe stock
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विस्तार
ईरान-इस्राइल के बीच चल रहे युद्ध और वैश्विक परिस्थितियों के असर के बीच तेल कंपनियों ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के नियमों में बदलाव कर दिया है। अब उपभोक्ता पिछली डिलीवरी के 25 दिन बाद ही अगला सिलेंडर बुक कर सकेंगे। पहले यह अवधि 15 दिन थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 21 दिन किया गया था और अब इसे 25 दिन कर दिया गया है।
नए नियम लागू होने के बाद शहर के कई उपभोक्ताओं को गैस बुकिंग में परेशानी का सामना करना पड़ा। रामदरबार स्थित एक गैस एजेंसी के कर्मचारी अनिल और एक अन्य एजेंसी के कर्मचारी सुरिंदर ने बताया कि कई उपभोक्ता बुकिंग न होने की शिकायत लेकर एजेंसी पहुंचे। तब उन्हें बताया गया कि तेल कंपनियों ने नया नियम लागू कर दिया है और इसके लिए एजेंसी के सॉफ्टवेयर भी अपडेट कर दिए गए हैं।
उन्होंने बताया कि अब यदि कोई उपभोक्ता पिछली डिलीवरी के 25 दिन पूरे होने से पहले गैस बुक करने की कोशिश करेगा तो सिस्टम बुकिंग स्वीकार नहीं करेगा। इस बदलाव की जानकारी समय पर न मिलने के कारण कई उपभोक्ताओं को शुरुआत में असुविधा का सामना करना पड़ा।
सेक्टर-37 निवासी उपभोक्ता ईशान और सेक्टर-25 की रेशमा ने बताया कि उन्होंने पहले की तरह समय पर गैस बुक करने की कोशिश की लेकिन बुकिंग नहीं हो पाई। बाद में एजेंसी से पता चला कि नियम बदल गया है और अब 25 दिन बाद ही बुकिंग संभव है। इसके साथ ही गैस कंपनियों ने डिलीवरी प्रक्रिया में भी बदलाव किया है। अब सिलिंडर प्राप्त करते समय डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड यानी चार अंकों का ओटीपी बताना अनिवार्य होगा, जो उपभोक्ता के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आएगा। इसके अलावा नए या मौजूदा गैस कनेक्शन के लिए ई-केवाईसी भी अनिवार्य कर दी गई है। एजेंसी संचालकों के अनुसार यह बदलाव वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए किया गया है और सभी एजेंसियों के सिस्टम में इसे लागू कर दिया गया है।
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नए नियम लागू होने के बाद शहर के कई उपभोक्ताओं को गैस बुकिंग में परेशानी का सामना करना पड़ा। रामदरबार स्थित एक गैस एजेंसी के कर्मचारी अनिल और एक अन्य एजेंसी के कर्मचारी सुरिंदर ने बताया कि कई उपभोक्ता बुकिंग न होने की शिकायत लेकर एजेंसी पहुंचे। तब उन्हें बताया गया कि तेल कंपनियों ने नया नियम लागू कर दिया है और इसके लिए एजेंसी के सॉफ्टवेयर भी अपडेट कर दिए गए हैं।
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उन्होंने बताया कि अब यदि कोई उपभोक्ता पिछली डिलीवरी के 25 दिन पूरे होने से पहले गैस बुक करने की कोशिश करेगा तो सिस्टम बुकिंग स्वीकार नहीं करेगा। इस बदलाव की जानकारी समय पर न मिलने के कारण कई उपभोक्ताओं को शुरुआत में असुविधा का सामना करना पड़ा।
सेक्टर-37 निवासी उपभोक्ता ईशान और सेक्टर-25 की रेशमा ने बताया कि उन्होंने पहले की तरह समय पर गैस बुक करने की कोशिश की लेकिन बुकिंग नहीं हो पाई। बाद में एजेंसी से पता चला कि नियम बदल गया है और अब 25 दिन बाद ही बुकिंग संभव है। इसके साथ ही गैस कंपनियों ने डिलीवरी प्रक्रिया में भी बदलाव किया है। अब सिलिंडर प्राप्त करते समय डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड यानी चार अंकों का ओटीपी बताना अनिवार्य होगा, जो उपभोक्ता के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आएगा। इसके अलावा नए या मौजूदा गैस कनेक्शन के लिए ई-केवाईसी भी अनिवार्य कर दी गई है। एजेंसी संचालकों के अनुसार यह बदलाव वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए किया गया है और सभी एजेंसियों के सिस्टम में इसे लागू कर दिया गया है।