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Chandigarh News: लग्जरी सामान धोखाधड़ी केस में आरोपी को ट्रांजिट अग्रिम जमानत

Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 02 May 2026 02:54 AM IST
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Transit anticipatory bail granted to accused in luxury goods fraud case
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चंडीगढ़। लग्जरी सामान की ऑनलाइन खरीद-फरोख्त से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में आरोपी मनिंदरजीत सिंह बल को चंडीगढ़ जिला अदालत ने राहत दे दी है। अदालत ने उसकी ट्रांजिट अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर करते हुए 10 दिन का समय दिया है ताकि वह मुंबई की अदालत में नियमित अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सके। इस अवधि में उसकी गिरफ्तारी पर रोक रहेगी।
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मुंबई पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर नोटिस जारी किया था। गिरफ्तारी की आशंका के चलते आरोपी ने चंडीगढ़ अदालत का रुख किया। अर्जी में दलील दी गई कि चंडीगढ़ से मुंबई की दूरी अधिक होने के कारण वहां पहुंचकर कानूनी राहत लेने में समय लगेगा। सरकारी पक्ष ने इसका विरोध किया लेकिन अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए सीमित अवधि की राहत दे दी। मामले के अनुसार आरोपी पर ग्राहकों से लाखों रुपये लेने के बावजूद महंगे बैग की डिलीवरी न करने का आरोप है। सारा अरोड़ा नाम की महिला से करीब सात लाख रुपये लेने के बावजूद सामान नहीं पहुंचाया गया। वहीं, मयंक अग्रवाल ने भी करीब पांच लाख रुपये का बैग ऑर्डर किया लेकिन उसे भी डिलीवरी नहीं मिली। दोनों शिकायतों के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।
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