{"_id":"681896e2887d20b73501722a","slug":"20-years-rigorous-imprisonment-and-fine-to-the-accused-of-raping-a-minor-in-jagdalpur-2025-05-05","type":"story","status":"publish","title_hn":"CG: सहेली के साथ शौच के लिए गई नाबालिग का दो युवकों ने किया पीछा, जंगल में दोनों ने किया दुष्कर्म; मिली ये सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
CG: सहेली के साथ शौच के लिए गई नाबालिग का दो युवकों ने किया पीछा, जंगल में दोनों ने किया दुष्कर्म; मिली ये सजा
अमर उजाला नेटवर्क, जगदलपुर
Published by: श्याम जी.
Updated Mon, 05 May 2025 04:16 PM IST
विज्ञापन
सार
जगदलपुर जिले में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषो की 20 साल कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

कोर्ट (सांकेतिक)
- फोटो : अमर उजाला।

Trending Videos
विस्तार
बस्तर जिले के थाना बुरगुम क्षेत्र में 16 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी पांडू बेको को विशेष पाक्सो न्यायालय ने 20 वर्ष के कठोर कारावास और 5000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन
Trending Videos
पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह गांव के मेले में अपनी सहेली के साथ झूला झूलने गई थी। शाम सात बजे के करीब दोनों जंगल की ओर शौच के लिए गईं, तभी आरोपी पांडू बेको और संतोष बेको ने उनका पीछा किया। दोनों ने पीड़िता और उनकी सहेली के मुंह में गमछा बांधकर उन्हें जंगल में ले जाकर जबरन दुष्कर्म किया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की और पीड़िता की उम्र 16 वर्ष से कम होने के कारण पांडू बेको के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376(3) और पाक्सो अधिनियम 2012 की धारा 4 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) और विशेष पाक्सो न्यायालय की पीठासीन अधिकारी श्रीमती संगीता नवीन तिवारी के समक्ष हुई। अभियोजन के तर्कों और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने पांडू बेको को पाक्सो अधिनियम की धारा-4 के तहत दोषी ठहराया। इसके साथ ही पीड़िता को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357-क के तहत राज्य सरकार की मुआवजा और पुनर्वास नीति के अनुसार सहायता राशि प्रदान करने का आदेश दिया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो) वरुणा मिश्रा ने पैरवी की।