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Raipur News: रायपुर ग्रामीण में अवैध गैस सिलेंडर कारोबार पर कार्रवाई, 45 कॉमर्शियल सिलेंडर और पिकअप जब्त
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
Published by: अमन कोशले
Updated Fri, 27 Mar 2026 05:06 PM IST
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सार
गैस किल्लत के बीच अवैध सिलेंडर परिवहन और बिक्री पर खरोरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक पिकअप वाहन से 45 नग कॉमर्शियल गैस सिलेंडर जब्त किए हैं।
पुलिस के गिरफ्त में आरोपी
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
गैस किल्लत के बीच अवैध सिलेंडर परिवहन और बिक्री पर खरोरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक पिकअप वाहन से 45 नग कॉमर्शियल गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। यह कार्रवाई ग्राम चिचोली के पास मुख्य मार्ग पर की गई, जहां सिलेंडर बेचने के लिए ग्राहक तलाशे जा रहे थे।
पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक सफेद रंग की पिकअप (क्रमांक CG 04 QK 6282) में बड़ी मात्रा में गैस सिलेंडर लोड कर अवैध रूप से बिक्री की जा रही है। सूचना पर टीम मौके पर पहुंची और वाहन की जांच की गई। तलाशी के दौरान वाहन में कुल 45 सिलेंडर पाए गए, जिनमें 37 भरे हुए और 7 खाली सिलेंडर के साथ एक इंडियन कंपनी का खाली सिलेंडर शामिल था।
मौके पर मौजूद चालक गिनेश्वर प्रसाद साहू और सहायक लादूराम से सिलेंडरों के संबंध में दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वे कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर सके। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वाहन और सिलेंडर का संचालन मालिक के निर्देश पर किया जा रहा था।
पुलिस ने वाहन समेत सिलेंडरों को जब्त कर लिया। जब्त पिकअप वाहन की अनुमानित कीमत करीब 10 लाख रुपये और सिलेंडरों की कीमत लगभग 74 हजार रुपये आंकी गई है। इस मामले में धारा 106 बीएनएसएस के तहत कार्रवाई की गई है। प्रकरण खाद्य विभाग से संबंधित होने के कारण आगे की वैधानिक कार्रवाई के लिए जब्त सामग्री और संबंधित दस्तावेज खाद्य निरीक्षक को सौंप दिए गए हैं। यह कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में की गई। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी और अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।
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पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक सफेद रंग की पिकअप (क्रमांक CG 04 QK 6282) में बड़ी मात्रा में गैस सिलेंडर लोड कर अवैध रूप से बिक्री की जा रही है। सूचना पर टीम मौके पर पहुंची और वाहन की जांच की गई। तलाशी के दौरान वाहन में कुल 45 सिलेंडर पाए गए, जिनमें 37 भरे हुए और 7 खाली सिलेंडर के साथ एक इंडियन कंपनी का खाली सिलेंडर शामिल था।
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मौके पर मौजूद चालक गिनेश्वर प्रसाद साहू और सहायक लादूराम से सिलेंडरों के संबंध में दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वे कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर सके। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वाहन और सिलेंडर का संचालन मालिक के निर्देश पर किया जा रहा था।
पुलिस ने वाहन समेत सिलेंडरों को जब्त कर लिया। जब्त पिकअप वाहन की अनुमानित कीमत करीब 10 लाख रुपये और सिलेंडरों की कीमत लगभग 74 हजार रुपये आंकी गई है। इस मामले में धारा 106 बीएनएसएस के तहत कार्रवाई की गई है। प्रकरण खाद्य विभाग से संबंधित होने के कारण आगे की वैधानिक कार्रवाई के लिए जब्त सामग्री और संबंधित दस्तावेज खाद्य निरीक्षक को सौंप दिए गए हैं। यह कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में की गई। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी और अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।