सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Bilaspur-Chhattisgarh News ›   High Court upheld the punishment of the teacher who behaved indecently with the girl students

Bilaspur: छात्राओं के साथ गंदी हरकत करने के दोषी की अपील खारीज, हाईकोर्ट ने शिक्षक की सजा को रखा बरकरार

अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर Published by: विजय पुंडीर Updated Wed, 27 Aug 2025 10:17 PM IST
विज्ञापन
High Court upheld the punishment of the teacher who behaved indecently with the girl students
बिलासपुर हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन
छात्राओं से छेड़छाड़ के दोषी शिक्षक की अपील को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत उसकी सजा को बरकरार रखा है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने निचली अदालत के फैसले की पुष्टि करते हुए कहा कि एक शिक्षक का पद विश्वास और जिम्मेदारी का होता है। शिक्षक का छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करना सिर्फ पेशेवर कदाचार नहीं बल्कि गंभीर अपराध भी है।
Trending Videos


कोर्ट ने इस मामले में नाबालिग पीड़ितों की गवाही मामले को सुसंगत और विश्वसनीय पाया। शिक्षक कीर्ति कुमार शर्मा को पॉक्सो एक्ट के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था। उसे दो साल, एक महीने, छह दिन के कारावास और 2500 रुपये जुर्माने की सजा निचली अदालत ने सुनाई थी। उल्लेखनीय है कि अपीलकर्ता पहले ही जेल की सजा काट चुका है और जुर्माना राशि जमा कर चुका है।
विज्ञापन
विज्ञापन


शिकायत पर कराई गई थी जांच
बरेला मुंगेली निवासी शिक्षक कीर्ति कुमार शर्मा की शासकीय मिडिल स्कूल में शिक्षक के पद पर नियुक्ति गणित एवं अंग्रेजी पढ़ाने के लिए हुई थी। इसके बावजूद वह बिना अधिकार के 7वीं कक्षा में विज्ञान पढ़ाता था। पढ़ाने के दौरान वह छात्राओं को बेड टच कर अभद्र टिप्पणी करता था। शिकायत मिलने पर जिला शिक्षा अधिकारी ने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को जांच करने का आदेश दिया था। 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed