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CG: जेल से रिहा हुए चैतन्य बघेल; भूपेश बघेल बोले- अपने फैसले पर अध्ययन करें कोर्ट, टीएस सिंहदेव ने भी कसा तंज

अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: ललित कुमार सिंह Updated Sat, 03 Jan 2026 03:21 PM IST
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सार

Chhattisgarh Liquor Scam Case: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है।

CG: Chaitanya Baghel to be released today; Bhupesh Baghel and TS Singh Deo reaction on this case
बेटे चैतन्य बघेल के साथ पूर्व सीएम भूपेश बघेल,पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव - फोटो : अमर उजाला डिजिटल
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Chhattisgarh Liquor Scam Case: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। वे आज छह महीने बाद यानी 180 दिन बाद सेंट्रल जेल रायपुर से रिहा होंगे। जेल के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी है। सभी बघेल का स्वागत करते ने लिये आतुर हैं। ढोल-नगाड़े बजाकर स्वागत किया जा रहा है। 

दूसरी ओर कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। आज शनिवार को चैतन्य रिहा होने जा रहा है। सब बहुत खुश हैं... उसे उसके जन्मदिन पर गिरफ्तार किया गया था और आज वह मेरे पोते के जन्मदिन पर रिहा होने जा रहा है। अदालत पर निशाना साधते हुए कहा कि कोर्ट को अपने फैसले का अध्ययन करना चाहिए। इसने दिखाया कि ईडी पीएमएलए एक्ट का कैसे दुरुपयोग कर रही है। 

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वहीं पूर्व डिप्टी सीएम और वरिष्ठ कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में ईडी जैसी एजेंसियों के ज़रिए गिरफ्तारियों की बाढ़ आ गई है, जो अव्यावहारिक, गलत और गैर-कानूनी है। ऐसे कदम कई लोगों के खिलाफ उठाए गए हैं। चैतन्य को भी इसी तरह के एक मामले में जमानत मिली है। ऐसे कई मामले हैं जहाँ कोई सबूत भी नहीं मिलता। लोगों को जांच के दौरान ही जेल में डाल दिया जाता है, ट्रायल से पहले ही फैसला सुना दिया जाता है और बाद में पता चलता है कि कोई सबूत ही नहीं है। यह पूरी प्रक्रिया गलत है।

 





डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा- उन्हें चुनाव आयोग पर भी भरोसा करना चाहिए
डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भूपेश बघेल के बयान पर कहा कि यह अच्छी बात है कि उन्होंने कानून पर भरोसा जताया है। सिर्फ कानून पर ही नहीं बल्कि चुनाव आयोग पर भी भरोसा करना चाहिए, जो भी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में होगा उस पर वो निर्णय लेती है। उनके निर्णयों पर हम क्या कुछ कर सकते हैं।


दो मामलों में मिली जमानत
हाईकोर्ट ने चैतन्य बघेल को शराब घोटाले के दो मामलों में जमानत दी है। चैतन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (एसीबी/ईओडब्ल्यू) ने शराब घोटाले में मामले दर्ज किये थे।


अपने बेटे के जन्मदिन पर घर पहुंचे चैतन्य
18 जुलाई 2025 को चैतन्य बघेल को उनके जन्मदिन के दिन गिरफ्तार किया गया था। दो जनवरी को हाईकोर्ट से जमानत मिलने पर उनके बेटे के जन्मदिन यानी आज तीन जनवरी को उनकी घर वापसी हुई। ऐसे में पूरे परिवार में खुशी का माहौल है।

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