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CG News: धमतरी में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को आजीवन कारावास, पीड़िता को मुआवजा देने के निर्देश

Thu, 06 Aug 2026 07:27 PM IST
धमतरी ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, धमतरी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, धमतरी Published by: धमतरी ब्यूरो Updated Thu, 06 Aug 2026 07:27 PM IST
सार

धमतरी में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में जिला न्यायालय ने आरोपी राकेश मंडावी को पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास समेत विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई। कोर्ट ने अर्थदंड की राशि पीड़िता को देने के निर्देश दिए, जबकि विवेचक अधिकारी को सम्मानित किया जाएगा।

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आरोपी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

धमतरी जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में जिला न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए कड़ी सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत आजीवन कारावास, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 137(2) के तहत सात वर्ष के सश्रम कारावास और धारा 87 के तहत 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा उस पर 5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

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मामला थाना केरेगांव क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार, नाबालिग पीड़िता से दुष्कर्म की शिकायत मिलने पर बीएनएस की धारा 137(2), 87 और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान पुलिस ने ग्राम सियादेही-केरेगांव निवासी 28 वर्षीय राकेश मंडावी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था।

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सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को सभी आरोपों में दोषी पाया और उपरोक्त सजाएं सुनाईं। साथ ही आरोपी की ओर से जमा कराई गई 7 हजार रुपये की अर्थदंड राशि पीड़िता को दिए जाने के निर्देश भी दिए।

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प्रकरण की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक टुमन लाल टडसेना ने की थी। पुलिस के अनुसार उन्होंने साक्ष्यों का संकलन और आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया समयबद्ध ढंग से पूरी की, जिसके आधार पर अभियोजन पक्ष आरोपी का दोष सिद्ध कराने में सफल रहा।

धमतरी पुलिस अधीक्षक भावना पांडेय ने इस मामले में उत्कृष्ट विवेचना के लिए निरीक्षक टुमन लाल टडसेना को पुरस्कृत किए जाने की घोषणा की है। पुलिस का कहना है कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों में त्वरित कार्रवाई, पीड़ितों को न्याय दिलाना और दोषियों को सजा दिलाना उसकी प्राथमिकता है।

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