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धमतरी: नाबालिग से दुष्कर्म के तीन दोषियों को 20-20 साल की सश्रम कैद, कोर्ट ने लगाया 3000 रुपये जुर्माना

Wed, 27 May 2026 10:56 PM IST
धमतरी ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, धमतरी
अमर उजाला नेटवर्क, धमतरी Published by: धमतरी ब्यूरो Updated Wed, 27 May 2026 10:56 PM IST
सार

धमतरी जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के तीन अलग-अलग मामलों में तीन युवकों को जिला न्यायालय ने दोषी करार देते हुए 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी तोरण लाल जोशी (24), सागर उर्फ करण साहू (21) और नरेंद्र कुमार मंडावी (21) को 3000-3000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।

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3 more accused sentenced to 20 years of rigorous imprisonment in three separate cases of minor
कोर्ट ने दी सजा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

जिला न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के तीन अलग-अलग मामलों में फैसला सुनाया है। न्यायालय ने तीनों दोषियों को कठोर सजा दी है। आरोपियों पर दोष सिद्ध पाए जाने के बाद यह निर्णय आया।

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प्रत्येक आरोपी को 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया गया है। इसके साथ ही उन पर 3000-3000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। अर्जुनी थाना में एक दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था। इसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत कार्रवाई हुई। पुलिस ने तोरण लाल जोशी (24 वर्ष, निवासी दोनर) को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। 
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न्यायालय ने उसे दोषी पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दी। भखारा थाना में भी एक दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था। न्यायालय ने सागर उर्फ करण साहू (21 वर्ष, निवासी गुहेली, बेमेतरा) को दोषी पाया। उसे पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा मिली। तीसरे मामले में नरेंद्र कुमार मंडावी (21 वर्ष, निवासी भंडारवाड़ी, धमतरी) को भी 20 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया गया।
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अर्जुनी थाना में दर्ज मामले में तोरण लाल जोशी को दोषी पाया गया। वह 24 वर्ष का है और ग्राम दोनर का निवासी है। भखारा थाना के मामले में सागर उर्फ करण साहू को सजा मिली। वह 21 वर्ष का है और ग्राम गुहेली, बेमेतरा का रहने वाला है। तीसरे मामले में नरेंद्र कुमार मंडावी (21 वर्ष, निवासी भंडारवाड़ी, धमतरी) को भी दोषी ठहराया गया।


धमतरी पुलिस ने बताया कि वर्ष 2026 में भी कई अन्य मामलों में सजाएं दी गई हैं। थाना सिटी कोतवाली धमतरी के दो मामलों में आरोपियों को दंडित किया गया। चौकी बिरेझर के एक मामले में भी सजा सुनाई गई। थाना सिहावा के एक और थाना मगरलोड के दो मामलों में भी कार्रवाई हुई। इन सभी आरोपियों को 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा मिली थी।

 

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