धमतरी जिला न्यायालय ने एक मामले में आरोपी को सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने जमीन विवाद के चलते एक व्यक्ति पर हथियार से जानलेवा हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। रुद्री थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां उसे दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई।
मिली जानकारी के अनुसार, 14 नवंबर 2024 को ग्राम बेन्द्रा नवागांव निवासी निरंजन ढीमर ने रुद्री थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि जमीन विवाद की रंजिश को लेकर सुरेन्द्र कुमार ध्रुव ने पहले गाली-गलौज की, फिर जान से मारने की धमकी दी और अपने पास रखे लोहे के लकड़ी काटने वाले आरीनुमा हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में निरंजन के बाएं हाथ में गंभीर चोट आई।
रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। कार्रवाई के दौरान रुद्री थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया था। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी सुरेन्द्र कुमार ध्रुव (39), निवासी बेन्द्रा नवागांव, को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास तथा 1,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
वहीं, धमतरी पुलिस अधीक्षक ने उत्कृष्ट विवेचना और प्रभावी साक्ष्य संकलन के लिए तत्कालीन विवेचना अधिकारी उपनिरीक्षक अमित बघेल एवं सहायक उपनिरीक्षक भीष्म अवस्थी को नगद पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है।