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Hindi News ›   Chhattisgarh ›   FIR registered against Awadhesh Jain and other officials of Special Blast Limited Company

CG: स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड कंपनी के अवधेश जैन समेत अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज, जल्द होगी गिरफ्तारी

Thu, 30 May 2024 12:22 PM IST
श्याम जी. अमर उजाला नेटवर्क, बेमेतरा
अमर उजाला नेटवर्क, बेमेतरा Published by: श्याम जी. Updated Thu, 30 May 2024 12:22 PM IST
सार

स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड कंपनी में ब्लास्ट मामले में  पुलिस ने अवधेश जैन समेत अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बताया जा रहा है कि मामले में शामिल आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। 

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FIR registered against Awadhesh Jain and other officials of Special Blast Limited Company
Fir demo - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

बेमेतरा जिले में बीते 25 मई की सुबह करीब 7.50 बजे स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड कंपनी में ब्लास्ट हो गया था। यह फैक्टरी बेरला थाना अंतर्गत पुलिस चौकी कंडरका क्षेत्र के ग्राम पिरदा (बोरसी) में है। घटना में एक की मौत और 8 घायल हुए हैं। घायलों का उपचार रायपुर के मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। इस बीच कंडरका पुलिस ने 29 मई की देर शाम सात बजे स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड कंपनी के अवधेश जैन समेत अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अब जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी होगी, क्योंकि हादसे के बाद लगातार एफआईआर की मांग की जा रहीं थी।

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जानकारी अनुसार 25 मई की सुबह 7:50 बजे स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड कंपनी पिरदा के पीईटीएन सेक्शन में तेज ब्लास्ट होने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। घटनास्थल के पास मानव अंग के अंश प्राप्त होने से मामला दर्ज किया गया। मामले की जांच कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें पुलिस बल के सहयोग से घटना के बाद घटना मे आहत हुए लोगों को उपचार के लिए रायपुर भेजा गया था। 
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इसमें एक व्यक्ति सेवक राम साहू (50) पुत्र डहर साहू निवासी ग्राम पिरदा पुलिस चौकी कंडरका थाना बेरला की मौत हो गई थी। इसके अलावा पीईटीएन सेक्शन मे कार्यरत आठ मजदूर घटना के बाद से लापता होने की सूचना पर गुम इंसान दर्ज किया गया है। उप मुख्य विस्फोटक निरीक्षक पेट्रोलियम पदार्थ एवं एक्सप्लोसिव सुरक्षा संगठन केन्द्रीय संचिवालय भवन अटल नगर रायपुर की रिपोर्ट एवं मर्ग जांच मे आये तथ्य से स्पेशल ब्लास्ट कंपनी पिरदा के पदाधिकारी अवधेश जैन व अन्य की विस्फोटक पदार्थ के रख रखाव, नियमों का उल्लंघन, लापरवाही बरतने के कारण घटना घटित होना प्रदर्शित हुआ है। 
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स्पेशल ब्लास्ट कंपनी पिरदा के पदाधिकारी अवधेश जैन व अन्य द्वारा धारा 286,337,304,(ए) भादवि धारा 9 B, 9 C विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का अपराध घटित करना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

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