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GPM: पेंड्रा सड़क हादसे में हुई थी चार लोगों की मौत, दोषी को कोर्ट ने सुनाई 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा
अमर उजाला नेटवर्क, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही
Published by: अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 08 Jun 2026 07:19 PM IST
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सार
गौरेला पेंड्रा मरवाही के पेंड्रा थाना क्षेत्र के ग्राम सेंवरा में हुए सड़क हादसे में न्यायालय ने फैसला सुनाया है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल की अदालत ने मरवाही निवासी स्नेहिल गुप्ता को दोषी करार दिया है।
आरोपी स्नेहिल गुप्ता को 20 साल की सजा
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
गौरेला पेंड्रा मरवाही के पेंड्रा थाना क्षेत्र के ग्राम सेंवरा में हुए सड़क हादसे में न्यायालय ने फैसला सुनाया है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल की अदालत ने मरवाही निवासी स्नेहिल गुप्ता को दोषी करार दिया है। इस हादसे में चार लोगों की मृत्यु हुई थी।
न्यायालय ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 106 के तहत दोषी पाया है। उसे प्रत्येक मृतक के लिए पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही प्रत्येक मृतक के लिए पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। इस प्रकार आरोपी को कुल 20 वर्ष का सश्रम कारावास भुगतना होगा। अदालत ने आदेश दिया है कि सभी सजाएं एक के बाद एक चलेंगी। यह हादसा 15 जून 2025 की रात को हुआ था। कुछ लोग ग्राम महोरा में दशगात्र कार्यक्रम से लौट रहे थे। सेंवरा स्थित श्रीवास किराना दुकान के पास ब्रेजा कार ने मोटरसाइकिलों को टक्कर मारी थी। कार चालक स्नेहिल गुप्ता पर शराब के नशे में तेज गति से वाहन चलाने का आरोप था।
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हादसे में भूपेन्द्र सिंह मरावी, रामअवतार उदय, गंगाराम गंधर्व और शानू केवट गंभीर रूप से घायल हुए थे। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया था। अस्पताल में ही उनकी मौत हो गई थी। घटना के बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की थी। साक्ष्य जुटाकर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया था।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने प्रत्यक्षदर्शियों के बयान प्रस्तुत किए। चिकित्सकीय रिपोर्ट और जांच अधिकारियों के साक्ष्य भी पेश किए गए। न्यायालय ने सभी उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार किया। आरोपी द्वारा शराब के नशे में लापरवाही से वाहन चलाने के कारण चार लोगों की जान गई। न्यायालय ने धारा 106 के तहत दोषसिद्धि दर्ज की।