जीपीएम: पत्नी की हत्या के आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया
अमर उजाला नेटवर्क, गौरेला पेंड्रा मरवाही
Published by: Digvijay Singh
Updated Wed, 17 Dec 2025 01:21 PM IST
सार
गौरेला पेंड्रा मरवाही में शराब पीकर पत्नी से विवाद के बाद पत्नी की लाठी से पीट-पीटकर हत्या के मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायालय ने आरोपी पत्नी हंता पति को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।
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आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
- फोटो : अमर उजाला