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CG: स्कूल समय में शराब पीकर पहुंचे और निर्वाचन ड्यूटी में की लापरवाही, प्रधानपाठक और दो सहायक शिक्षक निलंबित
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
Published by: अमन कोशले
Updated Fri, 21 Nov 2025 03:21 PM IST
सार
बलौदाबाजार जिले में निर्वाचन कार्य के दौरान लापरवाही और विद्यालय में अनुशासनहीनता के गंभीर मामले के बाद शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जिले के सिमगा विकासखंड के तीन शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
बलौदाबाजार जिले में निर्वाचन कार्य के दौरान लापरवाही और विद्यालय में अनुशासनहीनता के गंभीर मामले के बाद शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जिले के सिमगा विकासखंड के तीन शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
जानकारी के अनुसार, शासकीय प्राथमिक शाला मोटियारीडीह में पदस्थ प्रधानपाठक उमेश कुमार वर्मा और सहायक शिक्षक संदीप कुमार साहू के खिलाफ शराब पीकर विद्यालय पहुंचने और शाला समय में अनुपस्थित रहने की शिकायत मिली थी। जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद दोनों शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया।
इसी प्रकार शासकीय प्राथमिक शाला दर्रीपारा केसदा के सहायक शिक्षक मिथलेश कुमार वर्मा को निर्वाचन कार्य में बीएलओ की ड्यूटी सौंपी गई थी, लेकिन उन्होंने निर्धारित जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किया। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए प्रशासन ने उनके विरुद्ध भी निलंबन की कार्रवाई की है।
शिक्षकों के इस व्यवहार को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 9 का उल्लंघन माना गया है। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय कसडोल और पलारी निर्धारित किया गया है। इस अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन कार्य में लापरवाही या विद्यालय में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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जानकारी के अनुसार, शासकीय प्राथमिक शाला मोटियारीडीह में पदस्थ प्रधानपाठक उमेश कुमार वर्मा और सहायक शिक्षक संदीप कुमार साहू के खिलाफ शराब पीकर विद्यालय पहुंचने और शाला समय में अनुपस्थित रहने की शिकायत मिली थी। जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद दोनों शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया।
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इसी प्रकार शासकीय प्राथमिक शाला दर्रीपारा केसदा के सहायक शिक्षक मिथलेश कुमार वर्मा को निर्वाचन कार्य में बीएलओ की ड्यूटी सौंपी गई थी, लेकिन उन्होंने निर्धारित जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किया। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए प्रशासन ने उनके विरुद्ध भी निलंबन की कार्रवाई की है।
शिक्षकों के इस व्यवहार को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 9 का उल्लंघन माना गया है। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय कसडोल और पलारी निर्धारित किया गया है। इस अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन कार्य में लापरवाही या विद्यालय में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।