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CG: पूर्व सीएम बघेल के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट में सुनवाई रहेगी जारी, ये है पूरा मामला

अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर Published by: श्याम जी. Updated Fri, 09 May 2025 01:59 PM IST
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सार

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। इस मामले की सुनवाई अगली सुनवाई 18 जून को होगी।

Hearing on petition challenging election of former CM Bhupesh Baghel will continue in the High Court
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल - फोटो : अमर उजाला
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पूर्व मुख्यमंत्री व पाटन विधायक भूपेश बघेल के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। कोर्ट ने याचिका के तकनीकी बिंदुओं को लेकर इसे खारिज करने की मांग खारिज कर दी है। इस मामले की सुनवाई अगली सुनवाई 18 जून को होगी।

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पाटन विधानसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता और चुनाव आयोग के निर्देशों की अवहेलना करने का आरोप लगाते हुए दुर्ग सांसद विजय बघेल ने हाईकोर्ट में चुनाव याचिका लगाई गई है। याचिका में भूपेश बघेल के द्वारा भ्रष्ट आचरण किए जाने संबंधी कई दस्तावेज़ों का उल्लेख करते हुए उनका निर्वाचन रद्द करने की मांग की गई है।
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इधर भूपेश बघेल की ओर से तकनीकी तथा अन्य आपत्तियों के आधार इस चुनाव याचिका को ख़ारिज करने की मांग की गई, जिसे जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल ने खारिज कर दिया। अब विजय बघेल की उस याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी। कोर्ट ने अपने निर्णय में लिखा है कि चुनाव याचिका में पर्याप्त सामग्री मौजूद है और इसे इस स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता।

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