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जांजगीर कोर्ट का बड़ा फैसला: लापरवाही से वाहन चलाकर गंभीर चोट पहुंचाने वाले ट्रेलर चालक को सजा

अमर उजाला नेटवर्क, जांजगीर-चापा Published by: Digvijay Singh Updated Fri, 06 Jun 2025 04:49 PM IST
सार

जांजगीर के न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय श्रेणी अंजू कंवर ने सड़क दुर्घटना के एक मामले में ट्रेलर चालक को दोषी ठहराते हुए अलग-अलग धारा में 3 और 6 माह की सजा सुनाई है।

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Janjgir Court big decision Trailer driver punished for causing serious injuries by negligent driving
चालक को सजा - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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जांजगीर के न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय श्रेणी अंजू कंवर ने सड़क दुर्घटना के एक मामले में ट्रेलर चालक को दोषी ठहराते हुए अलग-अलग धारा में 3 और 6 माह की सजा सुनाई है। यह फैसला उस घटना पर आया जिसमें एक गंभीर सड़क दुर्घटना में एक युवक को कई महीनों तक इलाज कराना पड़ा।

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सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी एस. अग्रवाल ने बताया कि घटना 10 अगस्त 2023 की है, जब प्रार्थी बद्री प्रसाद कश्यप अपने साथी केशव प्रसाद कश्यप के साथ मोटरसाइकिल से अकलतरा जा रहे थे। जब वे ग्राम खोखरा के पास फोरलेन सड़क पर पहुंचे, तो तेज रफ्तार और लापरवाही से चल रहे ट्रेलर क्रमांक CG12S 5625 ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी।
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इस दुर्घटना में केशव कश्यप गंभीर रूप से घायल हो गया उसे दाहिने जांघ, कमर और पैर में गंभीर चोटें आईं। तत्काल जिला अस्पताल जांजगीर और फिर बिलासपुर व कोरबा के अस्पतालों में उसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां उसका लंबे समय तक इलाज चला।


पुलिस जांच में सामने आया कि ट्रेलर को चलाने वाला आरोपी किरण कुमार जगत, निवासी डोगीपेन्द्री (खिसोरा) था। उसके विरुद्ध जांजगीर थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 337, और 338 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।

मामले की सुनवाई के दौरान गवाहों की गवाही और तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी माना और धारा 279 में 3 माह एवं धारा 338 में 6 माह की सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर पृथक से अतिरिक्त कारावास का भी आदेश दिया गया।

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