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Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Korba News: Drunken Abuse Sparks Dispute, Convict Sentenced to Life Imprisonment in 3-Year-Old Murder Case

Korba News: नशे में गाली-गलौज से शुरू हुआ विवाद, तीन साल पुराने हत्याकांड में दोषी को आजीवन सश्रम कारावास

Tue, 11 Aug 2026 11:28 AM IST
कोरबा ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोरबा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोरबा Published by: कोरबा ब्यूरो Updated Tue, 11 Aug 2026 11:28 AM IST
सार

तीन साल पुराने जघन्य हत्याकांड में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। गाली-गलौज के बाद समझाने आए पड़ोसी की बसूले से हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।

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Korba News: Drunken Abuse Sparks Dispute, Convict Sentenced to Life Imprisonment in 3-Year-Old Murder Case
हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पसान थाना क्षेत्र के ग्राम सिर्री उर्फ सुवार चुट्टा में सितंबर 2023 में हुई हत्या और जानलेवा हमले के मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया है। गाली-गलौज करने के बाद समझाने के लिए घर से बाहर आए व्यक्ति की बसूले से हत्या करने और उसकी पत्नी व 8 माह के मासूम बच्चे पर जानलेवा हमला करने के मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायालय, कटघोरा ने आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 2 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

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घटना 2 सितंबर 2023 की रात की है। ग्राम सिर्री निवासी रामकुमार कमरो (35) नशे की हालत में गाली-गलौज करते हुए गांव में घूम रहा था। इसी दौरान वह पड़ोसी इतवार सिंह के घर के पास पहुंचा और धमकी देने लगा। शोर सुनकर इतवार सिंह उसे समझाने के लिए घर से बाहर आए। उनके साथ उनकी पत्नी आशा बाई भी थीं, जो गोद में अपने 8 माह के बेटे अनिल को लिए हुए थीं। आरोप के मुताबिक इसी दौरान रामकुमार कमरो अचानक उग्र हो गया और हाथ में रखे बसूले से इतवार सिंह के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। गंभीर चोटों के कारण इतवार सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद आरोपी ने आशा बाई और उनकी गोद में मौजूद 8 माह के मासूम अनिल पर भी बसूले से हमला कर दिया। हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।
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घटना की सूचना मिलते ही पसान पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने रामकुमार कमरो के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मामले की विवेचना तत्कालीन विवेचना अधिकारी प्रहलाद कुमार राठौर ने की। जांच के दौरान घटनास्थल से मिले साक्ष्यों, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और मेडिकल रिपोर्ट को संकलित कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

मामले की सुनवाई प्रथम अपर सत्र न्यायालय कटघोरा में हुई। शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक संजय जायसवाल ने पैरवी की। कोर्ट में मृतक की पत्नी आशाबाई का बयान अभियोजन के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्य रहा। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल रिपोर्ट ने भी अभियोजन के पक्ष को मजबूती दी।


सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायाधीश मधु तिवारी ने रामकुमार कमरो को दोषी माना। कोर्ट ने आरोपी रामकुमार कमरो को आजीवन सश्रम कारावास और 2 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी किया गया है।

फैसले के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार गंभीर मामले में समय पर की गई विवेचना और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के चलते आरोपी को दोषसिद्ध कराकर कड़ी सजा दिलाई जा सकी।

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