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Korba News: अंगूठे के निशान लेकर नहीं दे रहे राशन, अध्यक्ष समेत तीन के खिलाफ दर्ज होगी FIR
अमर उजाला नेटवर्क, कोरबा
Published by: कोरबा ब्यूरो
Updated Tue, 07 Apr 2026 06:39 PM IST
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सार
उचित मूल्य दुकान में खाद्यान्न गबन और अनियमितताओं का गंभीर मामला सामने आने के बाद विभाग ने कड़ी कानूनी कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। जांच में पाया गया कि 562 कार्डधारियों के अंगूठे व हस्ताक्षर लेने के बावजूद 400 से अधिक हितग्राहियों को राशन नहीं दिया गया।
कोरबा समाचार
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी, पाली ने शासकीय उचित मूल्य दुकान पटपरा में हुए खाद्यान्न गबन मामले में कड़ी कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। विकासखण्ड पाली के अंतर्गत ग्राम पंचायत पटपरा की उचित मूल्य दुकान के संचालन में गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं। संबंधित संस्था के पदाधिकारियों के विरुद्ध पुलिस थाना पाली में प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कराई जाएगी।
एसडीएम द्वारा खाद्य निरीक्षक पाली को तत्काल आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने का आदेश दिया गया है। जांच के दौरान सामने आया कि महिला जागृति स्व सहायता समूह भोड़कछार द्वारा संचालित इस दुकान में जनवरी 2026 के वितरण रिकॉर्ड में हेराफेरी हुई थी।
पटवारी की आकस्मिक जांच में पाया गया कि समूह ने 562 कार्डधारियों के अंगूठे के निशान और हस्ताक्षर तो लिए थे, लेकिन वास्तव में चार सौ से अधिक हितग्राहियों को राशन का वितरण नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त मार्च 2026 के आवंटन में से भी 154 क्विंटल चावल का वितरण नहीं हुआ था। भौतिक सत्यापन में पचास किलो चावल स्टॉक में कम पाया गया। समूह ने जांच दल को स्टॉक से संबंधित दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं कराए। यह सीधे तौर पर गबन और आर्थिक अनियमितता की ओर संकेत करता है।
प्रशासनिक कार्रवाई के तहत इस गबन के लिए तत्कालीन दुकान संचालक संस्था 'महिला जागृति स्व सहायता समूह भोड़कछार' को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया गया है। समूह की अध्यक्ष कांति बाई, सचिव अनिता और विक्रेता रवींद्र कुमार को नामजद किया गया है। इन सभी के विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। यह कार्रवाई खाद्यान्न वितरण में हुई गंभीर अनियमितताओं के कारण की जा रही है।
यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 की विभिन्न कंडिकाओं के उल्लंघन के तहत हो रही है। साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा तीन/सात के उल्लंघन के तहत भी दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। इन प्रावधानों के तहत दोषियों पर सख्त कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में ऐसी अनियमितताएं न हों।
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एसडीएम द्वारा खाद्य निरीक्षक पाली को तत्काल आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने का आदेश दिया गया है। जांच के दौरान सामने आया कि महिला जागृति स्व सहायता समूह भोड़कछार द्वारा संचालित इस दुकान में जनवरी 2026 के वितरण रिकॉर्ड में हेराफेरी हुई थी।
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पटवारी की आकस्मिक जांच में पाया गया कि समूह ने 562 कार्डधारियों के अंगूठे के निशान और हस्ताक्षर तो लिए थे, लेकिन वास्तव में चार सौ से अधिक हितग्राहियों को राशन का वितरण नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त मार्च 2026 के आवंटन में से भी 154 क्विंटल चावल का वितरण नहीं हुआ था। भौतिक सत्यापन में पचास किलो चावल स्टॉक में कम पाया गया। समूह ने जांच दल को स्टॉक से संबंधित दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं कराए। यह सीधे तौर पर गबन और आर्थिक अनियमितता की ओर संकेत करता है।
प्रशासनिक कार्रवाई के तहत इस गबन के लिए तत्कालीन दुकान संचालक संस्था 'महिला जागृति स्व सहायता समूह भोड़कछार' को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया गया है। समूह की अध्यक्ष कांति बाई, सचिव अनिता और विक्रेता रवींद्र कुमार को नामजद किया गया है। इन सभी के विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। यह कार्रवाई खाद्यान्न वितरण में हुई गंभीर अनियमितताओं के कारण की जा रही है।
यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 की विभिन्न कंडिकाओं के उल्लंघन के तहत हो रही है। साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा तीन/सात के उल्लंघन के तहत भी दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। इन प्रावधानों के तहत दोषियों पर सख्त कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में ऐसी अनियमितताएं न हों।