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छत्तीसगढ़: मिलावट की आशंका पर खाद्य विभाग का अभियान, कोरबा में दुकानों पर दबिश, सैंपल लिए गए
अमर उजाला नेटवर्क, कोरबा
Published by: कोरबा ब्यूरो
Updated Sat, 13 Jun 2026 10:25 AM IST
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कोरबा। उपभोक्ताओं की सेहत से खिलवाड़ करने वालों पर अब खाद्य व सुरक्षा विभाग का डंडा चल गया है। विभाग की विशेष टीम ने शुक्रवार को कोरबा शहर के चिन्हित इलाकों में अचानक दबिश देकर बर्गर, पैकेट बंद खाद्य सामग्री और अन्य खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए। अचानक हुई इस कार्रवाई से शहर की गुमटी, ठेले और दुकान संचालकों में हड़कंप मच गया। सैंपल जांच के लिए राजनांदगांव स्थित लैब भेज दिए गए हैं।
जानकारी के अनुसार, जिले में पिछले कुछ समय से ठेले, गुमटी और छोटी-बड़ी दुकानों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इन जगहों पर बर्गर, समोसा, मिठाई और पैकेट बंद सामान की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। उपभोक्ताओं की शिकायत और मिलावट की आशंका को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने विशेष अभियान शुरू किया। टीम ने शहर के प्रमुख बाजार, चौराहों और कॉलोनी की दुकानों में जांच की। इस दौरान बर्गर बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री, पैकेट बंद खाद्य पदार्थ और खुले में रखी मिठाइयों के नमूने लिए गए।
जांच के दौरान टीम ने दुकानदारों को खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत कड़े निर्देश दिए। अधिकारियों ने साफ कहा कि खाद्य पदार्थ रखने, बनाने और बेचने में साफ-सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए। एक्सपायरी डेट, लाइसेंस और पैकेजिंग पर दी गई जानकारी की जांच की गई। जिन दुकानदारों के पास जरूरी दस्तावेज नहीं मिले या मानकों में कमी पाई गई, उन्हें नोटिस देकर सुधार के निर्देश दिए गए हैं।
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जानकारी के अनुसार, जिले में पिछले कुछ समय से ठेले, गुमटी और छोटी-बड़ी दुकानों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इन जगहों पर बर्गर, समोसा, मिठाई और पैकेट बंद सामान की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। उपभोक्ताओं की शिकायत और मिलावट की आशंका को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने विशेष अभियान शुरू किया। टीम ने शहर के प्रमुख बाजार, चौराहों और कॉलोनी की दुकानों में जांच की। इस दौरान बर्गर बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री, पैकेट बंद खाद्य पदार्थ और खुले में रखी मिठाइयों के नमूने लिए गए।
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जांच के दौरान टीम ने दुकानदारों को खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत कड़े निर्देश दिए। अधिकारियों ने साफ कहा कि खाद्य पदार्थ रखने, बनाने और बेचने में साफ-सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए। एक्सपायरी डेट, लाइसेंस और पैकेजिंग पर दी गई जानकारी की जांच की गई। जिन दुकानदारों के पास जरूरी दस्तावेज नहीं मिले या मानकों में कमी पाई गई, उन्हें नोटिस देकर सुधार के निर्देश दिए गए हैं।
