{"_id":"6a2aac393d957869000ebe38","slug":"promotion-without-rera-registration-proved-costly-cgrera-imposed-a-fine-of-rs-10-lakh-on-godrej-project-2026-06-11","type":"story","status":"publish","title_hn":"Raipur News: बिना रेरा रजिस्ट्रेशन प्रचार पड़ा महंगा, CGRERA ने गोदरेज प्रोजेक्ट पर लगाया 10 लाख का जुर्माना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Raipur News: बिना रेरा रजिस्ट्रेशन प्रचार पड़ा महंगा, CGRERA ने गोदरेज प्रोजेक्ट पर लगाया 10 लाख का जुर्माना
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
Published by: अमन कोशले
Updated Thu, 11 Jun 2026 06:08 PM IST
विज्ञापन
सार
छत्तीसगढ़ में रियल एस्टेट क्षेत्र की निगरानी कर रही सीजी रेरा ने नियमों के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए “गोदरेज प्रॉपर्टीज रेसिडेंशियल प्लॉट्स” परियोजना के प्रमोटर पर 10 लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाया है।
सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विज्ञापन
विस्तार
छत्तीसगढ़ में रियल एस्टेट क्षेत्र की निगरानी कर रही सीजी रेरा ने नियमों के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए “गोदरेज प्रॉपर्टीज रेसिडेंशियल प्लॉट्स” परियोजना के प्रमोटर पर 10 लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाया है। प्राधिकरण ने परियोजना को रेरा पंजीयन मिलने तक सभी प्रकार की बिक्री और प्रचार गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश भी जारी किए हैं।
जांच के दौरान यह सामने आया कि परियोजना का रेरा रजिस्ट्रेशन कराए बिना ही प्रमोटर द्वारा सोशल मीडिया समेत विभिन्न माध्यमों पर प्लॉटों की कीमतों और परियोजना से जुड़ी जानकारियों का प्रचार-प्रसार किया जा रहा था। यह रेरा अधिनियम, 2016 की धारा 3(1) का सीधा उल्लंघन माना गया।
प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि किसी भी रियल एस्टेट परियोजना का पंजीयन कराए बिना उसका विज्ञापन, मार्केटिंग या बिक्री करना कानूनन प्रतिबंधित है। इसी आधार पर अधिनियम की धारा 59 के तहत आर्थिक दंड की कार्रवाई की गई है। सीजी रेरा ने अपने आदेश में कहा है कि परियोजना को वैध रेरा पंजीयन प्राप्त होने तक किसी भी प्रकार की बुकिंग, प्लॉट बिक्री या ग्राहक से संबंधित व्यावसायिक गतिविधियां संचालित नहीं की जा सकेंगी।
विज्ञापन
साथ ही प्राधिकरण ने आम नागरिकों और निवेशकों को सलाह दी है कि किसी भी आवासीय या व्यावसायिक परियोजना में निवेश से पहले उसकी रेरा पंजीयन स्थिति की जांच अवश्य करें। केवल पंजीकृत परियोजनाओं में निवेश करने से खरीदार वित्तीय और कानूनी जोखिमों से बच सकते हैं।
जांच के दौरान यह सामने आया कि परियोजना का रेरा रजिस्ट्रेशन कराए बिना ही प्रमोटर द्वारा सोशल मीडिया समेत विभिन्न माध्यमों पर प्लॉटों की कीमतों और परियोजना से जुड़ी जानकारियों का प्रचार-प्रसार किया जा रहा था। यह रेरा अधिनियम, 2016 की धारा 3(1) का सीधा उल्लंघन माना गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि किसी भी रियल एस्टेट परियोजना का पंजीयन कराए बिना उसका विज्ञापन, मार्केटिंग या बिक्री करना कानूनन प्रतिबंधित है। इसी आधार पर अधिनियम की धारा 59 के तहत आर्थिक दंड की कार्रवाई की गई है। सीजी रेरा ने अपने आदेश में कहा है कि परियोजना को वैध रेरा पंजीयन प्राप्त होने तक किसी भी प्रकार की बुकिंग, प्लॉट बिक्री या ग्राहक से संबंधित व्यावसायिक गतिविधियां संचालित नहीं की जा सकेंगी।
साथ ही प्राधिकरण ने आम नागरिकों और निवेशकों को सलाह दी है कि किसी भी आवासीय या व्यावसायिक परियोजना में निवेश से पहले उसकी रेरा पंजीयन स्थिति की जांच अवश्य करें। केवल पंजीकृत परियोजनाओं में निवेश करने से खरीदार वित्तीय और कानूनी जोखिमों से बच सकते हैं।