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शर्मनाक... रायगढ़: नाबालिग को दिया ऐसा झांसा, पिता पहुंचे थाने; पीड़िता ने बताई दरिंदे की काली करतूत
अमर उजाला नेटवर्क, रायगढ़
Published by: अनुज कुमार
Updated Thu, 26 Jun 2025 06:47 PM IST
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सार
रायगढ़ जिले में शादी का झांसा देकर नाबालिग से शर्मनाक हरकत करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग का बयान भी दर्ज कर लिया गया। फिलहाल, आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में पीड़िता के परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला कोतरा रोड़ थाना क्षेत्र का है।

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मिली जानकारी के मुताबिक, 23 जून को बालिका के परिजनों ने कोतरा रोड थाना में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया था कि 22 जून की सुबह 11 बजे उनकी बेटी बिना बताये घर से कहीं चली गई है। परिजनों ने उसे रिश्तेदारी और आसपास तलाशा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला- फुसलाकर भगाने की आशंका के आधार पर पुलिस ने धारा 137(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
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घर ले जाकर बनाया संबंध
24 जून को बालिका को बरामद कर लिया गया, जिसका महिला पुलिस अधिकारी उप निरीक्षक कुसुम कैवर्त द्वारा कथन दर्ज किया गया। अपने बयान में पीड़िता ने बताया कि वह दीपक चैहान को स्कूल आते-जाते समय से जानती थी। दीपक कुमार चैहान 32 साल निवासी किरोडीमल नगर ने उसे शादी का झांसा दिया था, हालांकि उसने अपनी नाबालिग उम्र का हवाला देकर इंकार किया था। इसके बावजूद दीपक उसे 22 जून को ऑटो में बैठाकर अपने घर ले गया और जबरन शारीरिक संबंध बनाए।
घर के पास छोड़कर भागा
बालिका ने आगे बताया कि आरोपी ने घटना किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। इसके बाद वह उसे घर के पास छोड़कर भाग गया। पीड़िता ने अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दीपक कुमार चैहान को गिरफ्तार किया।
आरोपी को भेजा गया जेल
पीड़िता के बयान व मेडिकल परीक्षण के आधार पर पुलिस ने प्रकरण में धारा 64(1), 87 बीएनएस और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) की धारा 4 जोड़ते हुए आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।