सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Raigarh News ›   Consumer Forum Orders Bajaj Allianz to Pay 10 Lakh Death Claim and Compensation for Service Deficiency

बीमा कंपनी को देना होगा हर्जाना: उपभोक्ता फोरम का आदेश, पत्नी की मृत्यु के बाद 10 लाख क्लेम और मुआवजा दें

अमर उजाला नेटवर्क, रायगढ़ Published by: अनुज कुमार Updated Wed, 08 Oct 2025 11:01 PM IST
सार

रायगढ़ में फिरत राम वर्मन की पत्नी की मृत्यु के बाद बजाज एलायंस लाइफ इंश्योरेंस ने 10 लाख रुपये के बीमा क्लेम में देरी की, जिसे उपभोक्ता फोरम ने सेवा में कमी मानते हुए भुगतान का आदेश दिया। फोरम ने 45 दिनों में 10 लाख रुपये और मानसिक क्षति व मुकदमा खर्च के लिए 15 हजार रुपये देने का आदेश दिया, विलंब पर ब्याज सहित।

विज्ञापन
Consumer Forum Orders Bajaj Allianz to Pay 10 Lakh Death Claim and Compensation for Service Deficiency
स्वास्थ्य बीमा - फोटो : ANI
विज्ञापन

विस्तार
Follow Us

बजाज एलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से एक लाख चार हजार 500 रुपये प्रीमियम देकर पत्नी का दस लाख रुपये का बीमा कराने के बाद बिमित अवधि में पत्नी की मृत्यु हो जाने पर बीमा क्लेम में आनाकानी करने के मामले में उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी के सेवा में कमी का दोषी मानते हुए दस लाख रुपये मृत्यु दावा का भुगतान तथा मानसिक क्षति व वाद व्यय के रूप में 15 हजार भुगतान करने का आदेश पारित किया है।

Trending Videos

 
मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक फिरत राम वर्मन निवासी झोपड़ीपारा, कबीर चैक ने अपनी पत्नी मोंगरा बर्मन ने अनावेदक बजाज एलायन्ज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से 1 लाख 4 हजार 500 का प्रीमियम अदा कर 24 दिसंबर 2020 से 23 दिसंबर 35 की अवधि तक लिया था। आवेदक की पत्नी मोंगरा बाई की 28 दिसंबर 2020 को मृत्यु हो जाने पर आवेदकगण ने टोल फ्री नंबर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराया, उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किये जाने पर 25 मार्च 2021 को बीमा राशि की मांग करते हुए पुनः आवश्यक दस्तावेज अनावेदक क्रमांक 02 प्रबंधक बजाज एलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पुणे महाराष्ट्र के कार्यालय में भिजवाया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


अनावेदकगण ने इन्वेस्टीगेटर को जांच हेतु निवास स्थान पर भेजा गया था। जिसे पूर्ण सहयोग करते हुए आवश्यक दस्तावेज प्रदान किया गया। आवेदक फिरत राम वर्मन निवासी झोपड़ीपारा, कबीर चैक ने अनावेदक प्रबंधक बजाज एलायन्ज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी रायपुर के कार्यालय में क्लेम के संबंध में जानकारी मांग किये जाने पर संतोषपद्र जवाब नहीं दिया गया। जो कि आवेदकगण की उदासीनता को कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही एवं सेवा में कमी को दर्शाता है।

आवेदक ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस भेजने के बावजूद जवाब नहीं दिया गया और न ही भुगतान कार्रवाई की गई। जिसके बाद आवेदक ने वांछित अनुतोष दिलाने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में परिवाद दायर किया। इस मामले में आयोग के अध्यक्ष छमेश्वर लाल पटेल व सदस्य द्वय राजेन्द्र पाण्डेय व राजश्री अग्रवाल ने दोनों पक्षों की सुनवाई पश्चात बजाज एलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को सेवा में कमी का दोषी करार देते हुए आवेदक को मृत्यु दावा की मुआवजे की राशि के रूप में दस लाख रूपये का भुगतान आदेश दिनांक से 45 दिवस के भीतर करने तथा मानसिक क्षति व वाद व्यय के रूप में 15 हजार रूपये का भुगतान करने का आदेश पारित किया है। फोरम के आदेश में नियत तिथि तक भुगतान न करने पर अतिरिक्त ब्याज देय होनें का भी जिक्र है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed