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Raigarh News: रायगढ़ में 5 उद्योगों पर 18 लाख से ज्यादा का जुर्माना, सुरक्षा मानकों की लापरवाही पर कड़ा एक्शन
अमर उजाला नेटवर्क, रायगढ़
Published by: रायगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 06 Apr 2026 02:07 PM IST
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सार
रायगढ़ जिले में श्रम न्यायालय ने पांच उद्योगों पर कुल 18 लाख 85 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग द्वारा दायर मामलों में फैसला आया।
पांच उद्योगों पर जुर्माना
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में श्रम न्यायालय ने पांच उद्योगों पर कुल 18 लाख 85 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह फैसला औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग द्वारा दायर किए गए मामलों में आया है। जिले में सुरक्षा मानकों की कमी और लापरवाही के कारण लगातार दुर्घटनाएं हो रही थीं।
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पिछले दिनों हुई घटनाओं के बाद विभाग की टीम ने जांच की थी। जांच में सुरक्षा नियमों का उल्लंघन पाया गया। इसके बाद आपराधिक प्रकरण बनाकर श्रम न्यायालय में दायर किए गए थे। औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग के उप संचालक राहुल पटेल ने इसकी जानकारी दी।
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उन्होंने बताया कि कारखाना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के उल्लंघन पर आपराधिक प्रकरण दायर होते हैं। हाल ही में प्रस्तुत किए गए पांच मामलों में यह फैसला आया है। इन फैसलों में कुल 18 लाख 85 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। यह कार्रवाई उद्योगों में श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई है।
इन उद्योगों पर लगा जुर्माना
मेसर्स सिंघल स्टील एंड पावर लिमिटेड पर दो प्रकरणों में चार लाख बीस हजार रुपये का जुर्माना लगा। मेसर्स श्याम इस्पात (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड पर पचास हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। मेसर्स मां काली एलॉयज उद्योग प्राइवेट लिमिटेड पर पच्चीस हजार रुपये का जुर्माना हुआ। मेसर्स सुनील इस्पात एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड पर पांच लाख नब्बे हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
सबसे अधिक आठ लाख रुपये का जुर्माना मेसर्स रूपणाधाम स्टील प्राइवेट लिमिटेड पर लगाया गया है। इन सभी उद्योगों पर सुरक्षा नियमों की अनदेखी का आरोप था। विभाग ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी ऐसी लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह फैसला अन्य उद्योगों के लिए एक चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। इसका उद्देश्य औद्योगिक सुरक्षा को प्राथमिकता देना है।