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CG: चुनाव से पहले धमतरी में बदमाशों पर हुई कार्रवाई, तीन अपराधियों को किया गया जिला बदर
Mon, 10 Feb 2025 07:31 PM IST
श्याम जी.
अमर उजाला नेटवर्क, धमतरी
अमर उजाला नेटवर्क, धमतरी
Published by: श्याम जी.
Updated Mon, 10 Feb 2025 07:31 PM IST
सार
नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव से पहले धमतरी में तीन बदमाशों पर कार्रवाई की गई है। जिले के तीन आदतन अपराधियों को जिला बदर किया गया है।
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तीन बदमाशों को किया गया जिला बदर
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए बदमाशों पर कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी धमतरी नम्रता गांधी ने एसपी आंजनेय वार्ष्णेय की अनुशंसा पर जिले के तीन आदतन अपराधियों को जिला बदर किया गया है।
छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) (ख) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले के तीन बदमाशों को आगामी एक वर्ष के लिए जिला धमतरी एवं समीपस्थ जिला रायपुर, बालोद, कांकेर, गरियाबंद, दुर्ग, कोण्डागांव की राजस्व सीमाओं से हट जाने (जिला बदर) का आदेश पारित किया है। बदमाशों का नाम हेमंत पांडेय निवासी स्टेशन पारा वार्ड, विशाल बंजारे निवासी साल्हेवार पारा और चेतन मंडावी निवासी मकेश्वर वार्ड है। जिला दंडाधिकारी नम्रता गांधी द्वारा उक्त तीनों बदमाशों को उपरोक्त जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाने एवं एक वर्ष की कालावधि के पहले सक्षम न्यायालय की अनुमति के बगैर प्रवेश नहीं करने के आदेश दिए गए हैं
उक्त आदेश का पालन नहीं करने पर उसे वैधानिक कार्रवाई कर/बल पूर्वक उपरोक्त जिले की सीमाओं से बाहर निकाल दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद भी वह इस आदेश का उल्लंघन करे तो उसके विरूद्ध (छग) राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जायेगी। वर्ष 2025 में अभी तक कुल जिला दंडाधिकारी के समक्ष 15 गुंडा बदमाशों के विरुद्ध जिला बदर के लिए प्रकरण प्रस्तुत किया गया है जिसमें से अब तक कुल 13 बदमाशों पर जिला बदर की कार्यवाही की जा चुकी है,बाकी के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है।
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छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) (ख) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले के तीन बदमाशों को आगामी एक वर्ष के लिए जिला धमतरी एवं समीपस्थ जिला रायपुर, बालोद, कांकेर, गरियाबंद, दुर्ग, कोण्डागांव की राजस्व सीमाओं से हट जाने (जिला बदर) का आदेश पारित किया है। बदमाशों का नाम हेमंत पांडेय निवासी स्टेशन पारा वार्ड, विशाल बंजारे निवासी साल्हेवार पारा और चेतन मंडावी निवासी मकेश्वर वार्ड है। जिला दंडाधिकारी नम्रता गांधी द्वारा उक्त तीनों बदमाशों को उपरोक्त जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाने एवं एक वर्ष की कालावधि के पहले सक्षम न्यायालय की अनुमति के बगैर प्रवेश नहीं करने के आदेश दिए गए हैं
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उक्त आदेश का पालन नहीं करने पर उसे वैधानिक कार्रवाई कर/बल पूर्वक उपरोक्त जिले की सीमाओं से बाहर निकाल दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद भी वह इस आदेश का उल्लंघन करे तो उसके विरूद्ध (छग) राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जायेगी। वर्ष 2025 में अभी तक कुल जिला दंडाधिकारी के समक्ष 15 गुंडा बदमाशों के विरुद्ध जिला बदर के लिए प्रकरण प्रस्तुत किया गया है जिसमें से अब तक कुल 13 बदमाशों पर जिला बदर की कार्यवाही की जा चुकी है,बाकी के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है।
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