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आरंग: नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने किया पीड़िता का रेस्क्यू
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
Published by: अमन कोशले
Updated Sun, 15 Mar 2026 05:57 PM IST
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सार
रायपुर जिले के आरंग थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया है।
पुलिस के गिरफ्त में आरोपी
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
रायपुर जिले के आरंग थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया है।
पुलिस के अनुसार घटना 11 मार्च की देर रात ग्राम बरछा की है। प्रार्थी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी 15 वर्षीय बेटी को दो युवक बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए हैं। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर तत्काल जांच शुरू की।
जांच के दौरान पुलिस टीम ने 13 मार्च को नाबालिग को बरामद कर लिया। इसके बाद महिला पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में पीड़िता का बयान दर्ज किया गया। पीड़िता के बयान और जांच के आधार पर पुलिस ने सुनील कुर्रे (23) और कैलाश कुर्रे (22) निवासी सतनामी पारा नारा, थाना आरंग को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2), 65(1), 87, 3(5) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत अपराध दर्ज किया है। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में केंद्रीय जेल रायपुर भेज दिया गया। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है।
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पुलिस के अनुसार घटना 11 मार्च की देर रात ग्राम बरछा की है। प्रार्थी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी 15 वर्षीय बेटी को दो युवक बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए हैं। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर तत्काल जांच शुरू की।
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जांच के दौरान पुलिस टीम ने 13 मार्च को नाबालिग को बरामद कर लिया। इसके बाद महिला पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में पीड़िता का बयान दर्ज किया गया। पीड़िता के बयान और जांच के आधार पर पुलिस ने सुनील कुर्रे (23) और कैलाश कुर्रे (22) निवासी सतनामी पारा नारा, थाना आरंग को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2), 65(1), 87, 3(5) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत अपराध दर्ज किया है। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में केंद्रीय जेल रायपुर भेज दिया गया। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है।