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'मैं नहीं जानता निकिता का बेटा कहां, मैं 70 साल...': ताऊ सुशील के इस बयान से सभी हैरान, बढ़ सकती हैं मुश्किलें

Sat, 21 Dec 2024 05:14 AM IST
Vikas Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, जौनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, जौनपुर Published by: Vikas Kumar Updated Sat, 21 Dec 2024 05:14 AM IST
सार

अतुल सुभाष के छोटे भाई विकास मोदी ने नौ दिसंबर को निकिता सिंघानिया, उसकी मां निशा सिंघानिया, भाई अनुराग सिंघानिया और ताऊ सुशील सिंघानिया पर मुकदमा दर्ज कराया था। 

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Atul Subhash suicide case Nikita uncle Sushil Singhania troubles increase
निकिता का ताऊ अतुल सिंघानिया - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया के ताऊ सुशील सिंघानिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल सुशील का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वह मीडिया को बयान देते नजर आ रहे हैं कि उनके पास निकिता का बच्चा व्योम नहीं है। ना ही उनकी मुलाकात चार महीने से निकिता से हुई है।

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अतुल सुभाष के छोटे भाई विकास मोदी ने नौ दिसंबर को निकिता सिंघानिया, उसकी मां निशा सिंघानिया, भाई अनुराग सिंघानिया और ताऊ सुशील सिंघानिया पर मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में जमानत के लिए चारों आरोपियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिछले बृहस्पतिवार को अर्जी डाली थी। इसकी सुनवाई सोमवार को हुई। इसमें हाईकोर्ट ने निकिता, उसकी मां और उसके भाई की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। हालांकि इसके पूर्व ही बंगलूरू पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार भी कर लिया। वहीं, निकिता के ताऊ सुशील सिंघानिया ने जमानत अर्जी में दावा किया था कि अतुल-निकिता का बेटा व्योम उनके पास रहता है। इसकी वह देखभाल कर रहे हैं। उन्होंने खुद को हृदय रोगी भी बताया था।

इसके आधार पर हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी। इधर बुधवार को उन्होंने कुछ इलेक्ट्रानिक मीडिया चैनल पर बयान दिया। इसमें उन्होंने कहा वह निकिता के ताऊ जरूर हैं, लेकिन निकिता का बेटा कहां है, कैसे है, उन्हें उसकी कोई जानकारी नहीं है। वो लोग दूसरे मकान में रहते थे हम दूसरे में रहते हैं। निकिता दिल्ली रहती थी। बच्चा मां या पिता के पास होगा न कि मेरे पास।

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यह घटना तो अचानक घटी है न, तो निकिता अपने बच्चे को मेरे पास क्यों छोड़ेगी। मैं तो 70 वर्ष का बुजुर्ग हूं, मुझे बीमारी है। मुझ पर निराधार आरोप लग रहे हैं, जो कि गलत है। कोई भी मां अपना बच्चा अपने पास रखेगी। मुझे क्यों देगी। मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। अतुल के अधिवक्ता अवधेश तिवारी के मुताबिक यदि ऐसा है तो इनके खिलाफ झूठी अर्जी देकर जमानत लेने के मामले में हाईकोर्ट कार्रवाई कर सकती है। ऐसे में इनकी जमानत अर्जी खारिज खारिज कर दी जाएगी।

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