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मुफ्त कानूनी सलाह एवं सहायता का लाभ उठाएं आमजन : सचिव

Amar Ujala Bureau Updated Sat, 11 Apr 2026 01:13 AM IST
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People should avail free legal advice and assistance: Secretary
10jjrp03- सिविल अस्पताल में निरीक्षण के लिए पहुंचे सीजेएम विशाल। स्रोत : प्रा​धिकरण
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झज्जर। सीजेएम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विशाल कुमार ने शुक्रवार को सिविल अस्पताल स्थित कानूनी सहायता केंद्र का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने वहां उपस्थित लोगों को मुफ्त कानूनी सेवाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
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सीजेएम ने बताया कि जिला झज्जर के सभी खंडों के एक-एक गांव में कानूनी सहायता केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां कोई भी व्यक्ति प्रत्येक रविवार को पैनल अधिवक्ता और पैरा लीगल वॉलंटियर से मुफ्त कानूनी सलाह एवं सहायता प्राप्त कर सकता है।
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हर बुधवार को पैरा लीगल वालेंटियर की तरफ से लोगों को मुफ्त कानूनी सेवाओं की जानकारी दी जाती है। उन्होंने बताया कि जिले में कुल 11 मुफ्त कानूनी सहायता केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें सिविल अस्पताल झज्जर, बेरी, बहादुरगढ़, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बादली, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मातनहेल और माछरौली शामिल हैं।
इन केंद्रों पर पैनल अधिवक्ता हर रविवार सुबह 9 बजे से 12 बजे तक सेवाएं देते हैं जबकि पैरा लीगल वॉलेंटियर हर बुधवार इसी समय पर उपलब्ध रहते हैं। इसके अतिरिक्त, जगन्नाथ लॉ यूनिवर्सिटी कबलाना, पीडीएम लॉ यूनिवर्सिटी बहादुरगढ़ और लॉ यूनिवर्सिटी आसंडा में स्थापित केंद्रों पर प्रत्येक शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जाती है।
उन्होंने बताया कि सभी सेवानिवृत्त सैनिक और उनके परिवार भी मुफ्त कानूनी सेवाओं के पात्र हैं। ऐसे व्यक्ति जिला सैनिक बोर्ड झज्जर में स्थापित कानूनी सहायता केंद्र से भी संपर्क कर सकते हैं। सीजेएम ने बताया कि जिला एडीआर सेंटर, मिनी सचिवालय झज्जर में स्थापित कानूनी सहायता केंद्र पर किसी भी कार्य दिवस में संपर्क कर कानूनी सलाह और सहायता प्राप्त की जा सकती है।
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