फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Cricket ›   Abhishek Sharma Personality Rights Case: Delhi High Court To Pass Interim Order On Objectionable Posts

Abhishek Sharma: अभिषेक शर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, आपत्तिजनक पोस्ट और लिंक हटाने पर क्या फैसला आया?

Thu, 09 Jul 2026 02:36 PM IST
शिवम गर्ग स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवम गर्ग Updated Thu, 09 Jul 2026 02:36 PM IST
सार

भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को पर्सनैलिटी राइट्स मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने संकेत दिया है कि उनके नाम और छवि का कथित दुरुपयोग करने वाली आपत्तिजनक पोस्ट और लिंक हटाने के लिए अंतरिम आदेश पारित किया जाएगा।

विज्ञापन
Abhishek Sharma Personality Rights Case: Delhi High Court To Pass Interim Order On Objectionable Posts
अभिषेक शर्मा - फोटो : PTI

विस्तार

दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा को पर्सनैलिटी राइट्स मामले में राहत देते हुए कहा कि वह उनकी छवि और व्यक्तित्व का कथित दुरुपयोग करने वाली विभिन्न आपत्तिजनक पोस्ट और लिंक हटाने के लिए अंतरिम आदेश पारित करेगा। इस मामले में अदालत ने समन भी जारी किया है। कोर्ट अभिषेक शर्मा की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें उन्होंने अपने पर्सनैलिटी राइट्स के संरक्षण की मांग की है।

विज्ञापन


अभिषेक शर्मा के वकील ने कोर्ट में क्या बताया?
अभिषेक शर्मा की ओर से पेश वकील ने यूआरएल की जानकारी के साथ अतिरिक्त हलफनामा दाखिल किया। उन्होंने अदालत को बताया कि कुछ पोस्ट हटाई जा चुकी हैं, लेकिन फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अभी भी दो ऐसी पोस्ट मौजूद हैं, जिनमें क्रिकेटर के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है। वकील ने यह भी कहा कि अमेजन और फ्लिपकार्ट पर अभिषेक शर्मा की अनुमति के बिना उनकी छवि का व्यावसायिक इस्तेमाल किया गया है और संबंधित सामग्री अब तक नहीं हटाई गई है।

विज्ञापन

मेटा और अमेजन ने कोर्ट में क्या कहा?
सुनवाई के दौरान मेटा और अमेजन की ओर से कहा गया कि वे अभिषेक शर्मा की छवि को नुकसान पहुंचाने वाले पोस्ट अपने प्लेटफॉर्म से हटा देंगे। इस मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी।

पहली सुनवाई में कोर्ट ने आदेश देने से क्यों किया था इनकार?
मामले की पहली सुनवाई के दौरान अभिषेक शर्मा की याचिका के साथ कथित उल्लंघन वाले यूआरएल के स्क्रीनशॉट संलग्न नहीं थे। इसी वजह से अदालत ने बिना दस्तावेजों की जांच किए कोई आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद कोर्ट ने अभिषेक के वकील को संबंधित स्क्रीनशॉट के साथ अलग से हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था।

अभिषेक शर्मा ने याचिका में क्या मांग की है?
अभिषेक शर्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में अपने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा की मांग की है। साथ ही, उन्होंने उन्हें बदनाम करने के उद्देश्य से तैयार किए गए कथित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित कंटेंट को हटाने की भी मांग की है। फिलहाल अभिषेक शर्मा भारतीय टीम के साथ इंग्लैंड दौरे पर हैं और पांच मैचों की टी20 सीरीज का हिस्सा हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें क्रिकेट समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। क्रिकेट जगत की अन्य खबरें जैसे क्रिकेट मैच लाइव स्कोरकार्ड, टीम और प्लेयर्स की आईसीसी रैंकिंग आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed