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Uttarakhand Cabinet Decision: तीन साल तक भूमि का इस्तेमाल नहीं किया तो आवंटन होगा निरस्त, संशोधन को मंजूरी

अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: रेनू सकलानी Updated Thu, 29 Jan 2026 12:52 PM IST
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सार

कैबिनेट में प्राग फॉर्म औद्योगिक क्षेत्र में भूमि आवंटन में संशोधन को मंजूरी मिल गई है।तीन साल तक भूमि का इस्तेमाल नहीं किया गया तो आवंटन निरस्त हो जाएगा।

Cabinet decision Approved amendments to land allocation in the Prag Form industrial zone Uttarakhand news
बैठक - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
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उद्योग लगाने के लिए आवंटित भूमि का तीन साल तक इस्तेमाल नहीं किया गया तो आवंटन निरस्त किया जाएगा। लेकिन औद्योगिक विकास विभाग के माध्यम से राजस्व विभाग की सहमति से पट्टे पर आवंटित भूमि को समान कार्य के लिए उप पट्टा करने का अधिकार पट्टेदार को होगा।

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ऊधमसिंह नगर जिले के प्राग फार्म की 1354.14 एकड़ भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए सिडकुल को हस्तांतरित की गई। पूर्व में जारी आदेश के अनुसार आवंटित भूमि को किसी व्यक्ति, संस्थान या संगठन को बेचने व पट्टे पर देने के अलावा किसी अन्य प्रकार से हस्तांतरित करने का अधिकार पट्टेदार को नहीं होगा।

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लेकिन अब सरकार ने औद्योगिक विकास विभाग के माध्यम से राजस्व विभाग की सहमति से पट्टे पर आवंटित भूमि को समान प्रयोजन के लिए उप पट्टा करने का अधिकार पट्टेदार को होगा। भूमि का उपयोग आवंटन तिथि से तीन वर्ष की अवधि में करना अनिवार्य होगा। भूमि का इस्तेमाल न करने पर आवंटन निरस्त किया जाएगा।

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