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Dehradun News: हादसे में दो युवकों की हुई मौत के मामले में परिवार को 66.34 लाख मुआवजा
Thu, 15 Oct 2026 07:35 PM IST
देहरादून ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
Updated Thu, 15 Oct 2026 07:35 PM IST
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- मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने सुनाया फैसला, आश्रितों को ब्याज सहित मिलेगा मुआवजा
टैग...अदालत से
संवाद न्यूज एजेंसी
विकासनगर। सहसपुर क्षेत्र में बस की टक्कर से दो युवकों की हुई मौत के अलग-अलग मामलों में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने दोनों परिवारों को कुल 66.34 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। विकासनगर स्थित अधिकरण के पीठासीन अधिकारी एवं अपर जिला जज नंदन सिंह ने साक्ष्यों के आधार पर दोनों मामलों में 33.17-33.17 लाख रुपये मुआवजा निर्धारित किया।
दोनों मामलों में 14 जून 2025 को बड़ा रामपुर मस्जिद के पास दुर्घटना हुई थी। दोनों युवक मोटरसाइकिल से सेलाकुई स्थित अपने कार्यस्थल जा रहे थे। इसी दौरान देहरादून की ओर से आ रही पंजाब रोडवेज की बस से उनकी मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई थी। हादसे में लाल सिंह की मौके पर मौत हो गई थी, जबकि धर्मेंद्र प्रजापति ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था।
पहले मामले में चकराता तहसील के बायला गांव निवासी बर्मी देवी, उनके बच्चों खुशी चौहान और कृष्णा चौहान ने लाल सिंह की मौत के बाद मुआवजे के लिए दावा किया था। न्यायालय ने मृतक की आयु, वेतन और आश्रितों की स्थिति के आधार पर कुल 33.17 लाख रुपये मुआवजा निर्धारित किया। इसमें बर्मी देवी को ब्याज सहित 18.17 लाख रुपये और अन्य आश्रितों को निर्धारित हिस्से के अनुसार धनराशि देने के निर्देश दिए गए।
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दूसरे मामले में हरबर्टपुर के आदर्श विहार निवासी पप्पी और उनके बच्चों प्रिया, दिव्या व कार्तिक ने धर्मेंद्र प्रजापति की मौत पर दावा प्रस्तुत किया था। धर्मेंद्र सेलाकुई की एक निजी कंपनी में कार्यरत थे। न्यायालय ने साक्ष्यों और आय के आधार पर 33.17 लाख रुपये मुआवजा तय करते हुए आश्रितों के हिस्से निर्धारित किए। नाबालिग बच्चों की धनराशि उनके वयस्क होने तक सुरक्षित रखने के निर्देश भी दिए गए।
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विकासनगर। सहसपुर क्षेत्र में बस की टक्कर से दो युवकों की हुई मौत के अलग-अलग मामलों में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने दोनों परिवारों को कुल 66.34 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। विकासनगर स्थित अधिकरण के पीठासीन अधिकारी एवं अपर जिला जज नंदन सिंह ने साक्ष्यों के आधार पर दोनों मामलों में 33.17-33.17 लाख रुपये मुआवजा निर्धारित किया।
दोनों मामलों में 14 जून 2025 को बड़ा रामपुर मस्जिद के पास दुर्घटना हुई थी। दोनों युवक मोटरसाइकिल से सेलाकुई स्थित अपने कार्यस्थल जा रहे थे। इसी दौरान देहरादून की ओर से आ रही पंजाब रोडवेज की बस से उनकी मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई थी। हादसे में लाल सिंह की मौके पर मौत हो गई थी, जबकि धर्मेंद्र प्रजापति ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था।
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पहले मामले में चकराता तहसील के बायला गांव निवासी बर्मी देवी, उनके बच्चों खुशी चौहान और कृष्णा चौहान ने लाल सिंह की मौत के बाद मुआवजे के लिए दावा किया था। न्यायालय ने मृतक की आयु, वेतन और आश्रितों की स्थिति के आधार पर कुल 33.17 लाख रुपये मुआवजा निर्धारित किया। इसमें बर्मी देवी को ब्याज सहित 18.17 लाख रुपये और अन्य आश्रितों को निर्धारित हिस्से के अनुसार धनराशि देने के निर्देश दिए गए।
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दूसरे मामले में हरबर्टपुर के आदर्श विहार निवासी पप्पी और उनके बच्चों प्रिया, दिव्या व कार्तिक ने धर्मेंद्र प्रजापति की मौत पर दावा प्रस्तुत किया था। धर्मेंद्र सेलाकुई की एक निजी कंपनी में कार्यरत थे। न्यायालय ने साक्ष्यों और आय के आधार पर 33.17 लाख रुपये मुआवजा तय करते हुए आश्रितों के हिस्से निर्धारित किए। नाबालिग बच्चों की धनराशि उनके वयस्क होने तक सुरक्षित रखने के निर्देश भी दिए गए।