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Dehradun: अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्कर बनमीत के भाई की जमानत ED कोर्ट ने की खारिज, दो साल से है जेल में बंद

माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Mon, 15 Sep 2025 11:07 PM IST
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सार

बनमीत अपने भाई परमिंदर को भी धन भेजता था। परमिंदर अपने भाई के साथ डार्क वेब के माध्यम से नशीले पदार्थों (ड्रग्स) की बिक्री में शामिल था।

Dehradun News ED court rejects bail of international drug smuggler Banmeet's brother
- फोटो : Adobe Stock Image
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विस्तार
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अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्कर बनमीत सिंह नरुला के भाई परमिंदर सिंह की जमानत स्पेशल ईडी कोर्ट ने खारिज कर दी है। ईडी ने परमिंदर को 24 अप्रैल 2023 को गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में बंद है।

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बनमीत डार्क वेब से जुड़कर नशीले पदार्थों की तस्करी करता था जिसे लंदन में गिरफ्तार किया गया था। बाद में उसे अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया और वहां से वह मई 2025 में छूटकर भारत आया था। बनमीत अपने भाई परमिंदर को भी धन भेजता था।
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विशेष लोक अभियोजक डीपी सिंह ने बताया कि परमिंदर अपने भाई के साथ डार्क वेब के माध्यम से नशीले पदार्थों (ड्रग्स) की बिक्री में शामिल था। अमेरिकी न्याय विभाग की सूचना पर जांच हुई तो पता चला कि उसने ड्रग्स की बिक्री से प्राप्त आय को बिटकॉइन के रूप में अर्जित किया था। अपराध की आय (प्रोसीड्स ऑफ क्राइम) के रूप में लगभग 268.22 बिटकॉइन अर्जित किए। इनकी भारतीय रुपयों में कीमत 130.48 करोड़ रुपये थी।

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ईडी ने परविंदर के कंप्यूटर, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से सबूत बरामद किए थे। आरोपी के अधिवक्ता ने कहा कि परविंदर को झूठा फंसाया गया है और ईडी के आरोप अस्पष्ट हैं। उन्होंने कहा कि आरोपी पहले ही 15 महीने से ज्यादा समय जेल में बिता चुका है और उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए जमानत की मांग की। साथ ही दावा किया कि ईडी ने पीएमएलए की धाराओं का उल्लंघन किया है।

अधिवक्ता सिंह ने बताया कि उनके साथ विधि परामर्शी शालिनी कुमारी ने जमानत का विरोध किया। तर्क दिया कि आरोपी ने गंभीर अपराध किया है और जमानत मिलने पर वह सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है। ऐसे में स्पेशल जज प्रेम सिंह खिमाल की कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। इस मामले में आरोपी परविंदर के भाई बनमीत सिंह की जमानत पहले खारिज हो चुकी है।

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