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Uttarakhand: टैक्स वादों के निपटारे के लिए जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल शुरू, दो लाख से अधिक व्यापारियों को सुविधा
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
Published by: रेनू सकलानी
Updated Thu, 22 Jan 2026 11:27 AM IST
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सार
टैक्स संबंधित विवादों का समाधान करने के लिए सभी राज्यों में जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल स्थापित किए जा रहे हैं।
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- फोटो : istock
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विस्तार
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित वादों की अपील अब व्यापारी जीएसटी अपीलीय अधिकरण (ट्रिब्यूनल) में दायर कर सकेंगे। बुधवार से ट्रिब्यूनल की देहरादून बेंच शुरू हो गई है। तीन सदस्यों ने कार्यभार संभाल लिया है। ट्रिब्यूनल के सदस्य आनंद शाह (तकनीकी केंद्रीय), राजेश जैन (न्यायिक) और नरेश कत्याल (न्यायिक) ने औपचारिक रूप से कार्यभार ग्रहण किया।
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जीएसटी परिषद ने टैक्स संबंधित विवादों का समाधान करने के लिए सभी राज्यों में जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे व्यापारियों को टैक्स संबंधित वादों को लेकर सीधे न्यायालय न जाना पड़े। जीएसटी में पंजीकृत प्रदेश के दो लाख से अधिक व्यापारियों को ट्रिब्यूनल में अपील दायर करने की सुविधा मिल गई है। ट्रिब्यूनल में सीजीएसटी व एसजीएसटी से संबंधित वादों को सुनवाई होगी।
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ट्रिब्यूनल वादों की सुनवाई के बाद टैक्स, ब्याज, जुर्माने भी तय करेगा। देहरादून में ट्रिब्यूनल बेंच शुरू होने से उत्तराखंड व आसपास के करदाताओं को तेज, निष्पक्ष अपील समाधान मिलेगा। यह जीएसटी परिषद एवं वित्त मंत्रालय की देशव्यापी बेंच सक्रिय करने की प्रतिबद्धता का हिस्सा है।

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