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Delhi NCR News: एओए के फरमान पर मांगा स्पष्टीकरण

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 12 Mar 2026 06:45 PM IST
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कॉमन एरिया मेंटनेंस शुल्क जमा नहीं करने पर जुर्माना का आदेश किया था जारी
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माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। सेक्टर-74 स्थित केपटाउन सोसाइटी में कॉमन एरिया मेंटनेंस (कैम) जमा नहीं करने पर जुर्माना लगाने के नोटिस पर डिप्टी रजिस्ट्रार ने अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन (एओए) से स्पष्टीकरण मांगा है। एओए के आदेश का विरोध जताते हुए निवासियों ने डिप्टी रजिस्ट्रार से शिकायत की थी।

सोसाइटी निवासियों ने बताया कि एओए ने तुगलकी फरमान में कहा था कि जो समय पर कैम जमा नहीं करेंगे उनपर 47 रुपये प्रतिमाह की दर से जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा उनके माई गेट एप का एक्सेस कैंसिल कर दिया जाएगा और डीजी रीचार्ज भी नहीं हो सकेगा। निवासियों ने कहा कि एओए का फरमान यूपी अपार्टमेंट एक्ट-2010 का उल्लंघन है। डिप्टी रजिस्ट्रार ने 15 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है।
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डिप्टी रजिस्ट्रार को एक निवासी ने ई-मेल भेजकर शिकायत की थी। इरी पर डिप्टी रजिस्ट्रार ने स्पष्टीकरण मांगा है। एओए की ओर से डिप्टी रजिस्ट्रार को स्पष्टीकरण दिया जाएगा।
प्रवीन भारद्वाज, एओए अध्यक्ष
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