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बृजभूषण यौन उत्पीड़न मामला: अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा, दो सप्ताह में दाखिल करनी दलीलें, 3 अगस्त को फैसला

Thu, 02 Jul 2026 05:17 PM IST
Akash Dubey अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: Akash Dubey Updated Thu, 02 Jul 2026 05:17 PM IST
सार

राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण शरण, विनोद तोमर के कथित यौन उत्पीड़न मामले में फैसला 3 अगस्त तक सुरक्षित रखा। वकीलों को लिखित दलीलें दाखिल करने का निर्देश दिया है।

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Brij Bhushan harassment case Court reserves verdict
बृजभूषण शरण सिंह - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण और विनोद तोमर के कथित यौन उत्पीड़न मामले में फैसला सुरक्षित रखा। अदालत इस मामले में 3 अगस्त को अपना फैसला सुनाएगी। इस बीच, कोर्ट ने वकीलों को 2 सप्ताह में लिखित दलीलें दाखिल करने का निर्देश दिया है।

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इस मामले में मई 2024 में आरोप तय किए जा चुके हैं। 2023 में महिला पहलवानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान बृजभूषण शरण सिंह पर कई महिला एथलीट्स ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। इन आरोपों के आधार पर दो अलग-अलग मामले दर्ज किए गए थे।

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एक मामले में नाबालिग पहलवान से संबंधित पॉक्सो आरोपों की जांच की गई थी, जिसे वर्ष 2025 में शिकायतकर्ता के पिता द्वारा बयान वापस लेने के बाद बंद कर दिया गया था। वर्तमान में मुख्य मामले की सुनवाई राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रही है। बृजभूषण शरण सिंह ने सभी आरोपों से इनकार किया है और मामले को राजनीतिक साजिश बताते हुए खारिज किया है।

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