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दिल्ली: बृजभूषण को जवाब दाखिल करने के लिए मिला अतिरिक्त समय, महिला पहलवानों ने बरी किए जाने को दी है चुनौती

Wed, 28 Oct 2026 12:13 PM IST
Vijay Singh Pundir अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: Vijay Singh Pundir Updated Wed, 28 Oct 2026 12:13 PM IST
सार

विशेष न्यायाधीश डिग विनय सिंह की अदालत में सिंह के अधिवक्ताओं ने दलील दी कि उन्हें अपील की प्रति देर से मिली, इसलिए जवाब दाखिल करने के लिए और समय दिया जाए। अदालत ने अनुरोध स्वीकार कर लिया।

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Court granted Brij Bhushan Sharan Singh additional time to file a response
बृजभूषण - फोटो : IANS

विस्तार

महिला पहलवानों की ओर से बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर राउज एवेन्यू अदालत ने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय दिया है। इस मामले में तत्कालीन महासंघ सचिव विनोद तोमर को भी बरी किया गया था।

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विशेष न्यायाधीश डिग विनय सिंह की अदालत में सिंह के अधिवक्ताओं ने दलील दी कि उन्हें अपील की प्रति देर से मिली, इसलिए जवाब दाखिल करने के लिए और समय दिया जाए। अदालत ने अनुरोध स्वीकार कर लिया। साथ ही अतिरिक्त लोक अभियोजक मनीष रावत को निर्देश दिया कि वह सरकार से यह पता करें कि क्या अभियोजन पक्ष भी पुनरीक्षण याचिका दाखिल करना चाहता है।
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यह मामला महिला पहलवानों की शिकायतों पर दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। दिल्ली पुलिस ने 15 जून 2023 को सिंह और तोमर के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। मामले में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे।

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