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दाती महाराज की बढ़ेंगी मुश्किलें, पीड़िता ने CBI जांच के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका

Tue, 17 Jul 2018 10:01 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दिल्ली Updated Tue, 17 Jul 2018 10:01 PM IST
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Daati Maharaj case victim files petition in Delhi High court seeking CBI probe into the matter
फाइल फोटो
दाती महाराज उर्फ मदन लाल राजस्थानी के खिलाफ चल रही दिल्ली पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए पीड़िता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। पीड़िता ने पुलिस पर जांच में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया था। हाईकोर्ट में अधिवक्ता प्रदीप तिवारी के जरिये दायर याचिका में पीड़िता ने कहा कि एफआईआर के डेढ़ माह बाद भी दिल्ली पुलिस ने दाती को गिरफ्तार नहीं किया है। 
Daati Maharaj case victim files petition in Delhi High court seeking CBI probe into the matter
दाती महाराज
इस मुद्दे पर जिला अदालत व हाईकोर्ट भी सवाल उठा चुकी है। इसलिए जांच की निगरानी डीसीपी क्राइम ब्रांच को सौंपी थी। पीड़िता ने कहा कि मामले की जांच दिल्ली पुलिस से लेकर फौरन सीबीआई को सौंपी जाए और दाती व अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। इसके अलावा, दाती महाराज के दिल्ली व राजस्थान के पाली में स्थित आश्रमों को सील किया जाए।
Daati Maharaj case victim files petition in Delhi High court seeking CBI probe into the matter
daati maharaj - फोटो : अमर उजाला
गौरतलब है कि मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग एक एनजीओ ने जनहित याचिका दायर कर की थी। हाईकोर्ट ने इसे सुनवाई के बाद खारिज करते हुए कहा था कि याचिका में पीड़िता का हलफनामा नहीं है। यह याचिका दायर करने का अधिकार याची एनजीओ के सचिव को नहीं है।आपको बता दें कि इससे पहले इस मामले में पाली, राजस्थान स्थित गुरुकुल की लड़कियों के बयानों का सत्यापन किया गया था। गुरुकुल में पढ़ने वाली लड़कियों ने कहा था कि घटना वाले दिन यानि 26, 27 व 28 जनवरी 2016 को दीदी (पीड़िता) पाली स्थित आश्रम में मौजूद थी।
 
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Daati Maharaj case victim files petition in Delhi High court seeking CBI probe into the matter
daati maharaj
पुलिस ने इस बात का भी सत्यापन कर लिया है कि पाली स्थित गुरुकुल से एक भी लड़की नहीं भागी थी। दिल्ली पुलिस अब शनिधाम में लगे सीसीटीवी कैमरों की फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। इन लड़कियों के बयानों में कोई विरोधाभास सामने नहीं आया है। लड़कियों ने बयानों में कहा कि आश्रम में किसी तरह की चरण सेवा व रात्रि सेवा नहीं होती। उन्होंने कभी इसके बारे में नहीं सुना। पुलिस ने उन 12 लड़कियों के भी बयान लिए हैं जो आश्रम छोड़कर जा चुकी थीं।
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फाइल फोटो
गौरतलब है कि पीड़िता ने दक्षिण दिल्ली के फतेहपुर बेरी थाने में छह जून को शिकायत देकर दाती मदन लाल समेत पांच लोगों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया था। पीड़िता का कहना था कि मदन लाल ने उससे जनवरी व मार्च 2016 में दिल्ली स्थित आश्रम व राजस्थान स्थित गुरुकुल आश्वासन बाल ग्राम में दुष्कर्म किया।
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