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Terror Funding Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने हिजबुल चीफ सैयद सलाहुद्दीन के बेटों की याचिका की खारिज

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: विजय पुंडीर Updated Tue, 23 Dec 2025 01:32 PM IST
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Delhi HC dismisses plea of Hizbul chief's sons against framing of charges in terror funding case
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
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दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ सैयद सलाहुद्दीन के दो बेटों और अन्य लोगों की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें टेरर फंडिंग केस में उनके खिलाफ आरोप तय किए जाने को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने अपीलों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वे सुनवाई योग्य नहीं हैं।

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आरोपियों ने 2021 में ट्रायल कोर्ट के उनके खिलाफ आरोप तय करने वाले आदेश को चुनौती दी थी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) के अनुसार, यह मामला पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों द्वारा हवाला चैनलों के जरिए जम्मू और कश्मीर में पैसे ट्रांसफर करने से जुड़ा है। यह सब भारत में कुछ लोगों के साथ मिलकर एक आपराधिक साजिश के तहत किया गया था, ताकि जम्मू और कश्मीर में अलगाववादी और आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके और उन्हें फंड दिया जा सके।
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सलाहुद्दीन के बेटे शाहिद यूसुफ को अक्टूबर 2017 में गिरफ्तार किया गया था। वहीं, उसके दूसरे बेटे सैयद अहमद शकील को एनआईए ने 30 अगस्त 2018 को श्रीनगर में उसके घर से 2011 में दर्ज टेरर फंडिंग केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया था।

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