Delhi: 'गर्भपात के लिए पति की सहमति अनिवार्य नहीं...', वैवाहिक कलह के एक मामले में हाईकोर्ट की टिप्पणी
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Published by: आकाश दुबे
Updated Fri, 09 Jan 2026 10:04 AM IST
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सार
वैवाहिक कलक में भी महिला की स्वायत्तता को दिल्ली हाईकोर्ट ने मान्यता दी। अदालत ने कहा कि गर्भपात कराने वाली पत्नी को दंडित नहीं किया जा सकता है।
दिल्ली हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला