डूसू चुनाव का बजा बिगुल: एबीवीपी-आप ने जारी की उम्मीदवारों की सूची, रामजस कॉलेज में नोकझोंक
DUSU Election Update: उम्मीदवारों की अंतिम सूची आज 11 सितंबर को शाम पांच बजे तक जारी कर दी जाएगी। जिसके बाद चुनाव प्रचार शुरू हो जाएगा। वहीं मतदान 18 सितंबर को और मतगणना 19 सितंबर को होगी।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए बिगुल बज गया है। चुनाव के लिए आज नामांकन पत्र भरे जा चुके हैं। उम्मीदवार आज दोपहर 12 बजे तक अपने नामांकन वापस ले सकते थे। वहीं इस दौरान नॉर्थ कैंपस में छात्रों की भारी भीड़ पहुंची है।
नामांकन वापसी की अंतिम समय सीमा से पहले कैंपस में उम्मीदवारों के समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी। विभिन्न छात्र संगठन अपने-अपने पैनल की औपचारिक घोषणा के बाद प्रचार अभियान शुरू कर देंगे। आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन भी था।
रामजस कॉलेज में छात्रों और सुरक्षा कर्मियों के बीच नोंकझोक
इसी दौरान, रामजस कॉलेज में छात्रों और सुरक्षा कर्मियों के बीच हल्की नोकझोंक की घटना भी सामने आई। दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्म है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने अपने प्रमुख उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी कर दी है।
एबीवीपी ने अध्यक्ष पद के लिए कंझावला क्षेत्र के यश डबास को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। उपाध्यक्ष पद के लिए ईशू मौर्या को मैदान में उतारा गया है। रिया छावड़ी को संगठन ने सचिव पद का उम्मीदवार बनाया है। वहीं, सह-सचिव पद के लिए लक्ष्य राज सिंह को जिम्मेदारी दी गई है। जबकि आम आदमी पार्टी के छात्र संगठन एएसएपी ने भी उम्मीदवारों के नामों का एलान कर दिया है। अध्यक्ष पद के लिए अश्मित कुमार पवार और सचिव पद के लिए पंकज कुमार को चुनावी मैदान में उतारा है।
चुनाव प्रचार सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक ही किया जा सकेगा। प्रचार के दौरान प्रत्याशी के साथ अधिकतम चार छात्र रह सकेंगे। छपे हुए पोस्टर, पर्चे और अन्य प्रचार सामग्री के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। केवल हाथ से बनाए पोस्टर लगाए जा सकेंगे और उन्हें भी विश्वविद्यालय की ओर से तय जगहों पर ही लगाया जाएगा।
चुनाव प्रचार में इन चीजों पर रोक
लाउडस्पीकर वाहनों और जानवरों के जरिए प्रचार नहीं किया जा सकेगा। मैस्कॉट किसी किरदार या पोशाक का इस्तेमाल भी प्रतिबंधित रहेगा। विश्वविद्यालय या कॉलेज की किसी संपत्ति, वेबसाइट अथवा फेसबुक पेज को नुकसान पहुंचाने पर संबंधित प्रत्याशी और उसके समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई होगी। प्रत्याशी अपने प्रचार के लिए अपने चार से अधिक विद्यार्थियों को नहीं ले जा सकेंगे। प्रिन्टेंड पोस्टर पर रोक रहेगी, नियम तोड़ने पर उम्मीदवारी रद हो सकती है।
मतदान केंद्र के पास प्रचार पर रोक
मतदाताओं को पैसे देना, डराना-धमकाना या किसी दूसरे छात्र के नाम पर वोट डालना प्रतिबंधित है। मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में प्रचार नहीं किया जा सकेगा। मतदान खत्म होने से 24 घंटे पहले सार्वजनिक बैठकें करने और मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने ले जाने के लिए वाहन उपलब्ध कराने पर भी रोक रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रत्याशी की उम्मीदवारी या जीती हुई सीट रद्द की जा सकती है। उसके खिलाफ विश्वविद्यालय स्तर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है।