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Faridabad News: आरटीई के तहत नौ मई तक होंगे दाखिले
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चयनित विद्यार्थियों को 10 दिन के अंदर स्कूल में करनी होगी रिपोर्ट
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। जिले के निजी विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत दाखिला की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मौलिक शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके अनुसार जिन छात्रों का चयन लॉटरी के जरिये हुआ है, उनको दाखिले की प्रक्रिया नौ मई तक पूरी करनी होगी। इसके साथ ही चयनित विद्यार्थियों को 10 दिन के अंदर स्कूल में रिपोर्ट करनी होगी।
जानकारी के अनुसार जिले में आरटीई के तहत नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और ग्रेड-एक के लिए कुल 2317 आवेदन प्राप्त हुए थे, इनमें से 1519 विद्यार्थियों को सीट अलॉट हुई हैं। बता दें कि विद्यालय स्तर पर गठित कमेटी इन छात्रों के दस्तावेज की जांच करेगी। दस्तावेज सही पाए जाने पर ही सीट अलॉटमेंट को सही माना जाएगा।
गड़बड़ी करने पर दाखिला होगा निरस्त
छात्र का हरियाणा का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। उसके घर से स्कूल की दूरी तीन किलोमीटर होना जरूरी है। इसके साथ ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जुड़े वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि दाखिला पूरी तरह प्रोविजनल होगा और दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या फर्जी जानकारी पाए जाने पर इसे तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा।
विभाग ने स्कूलों के लिए भी सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। विभाग के कहना है कि यदि कोई स्कूल किसी छात्र का दाखिला खारिज करता है, तो उसे 5 मई से शुरू होने वाले विशेष पोर्टल पर इसका स्पष्ट कारण दर्ज करना होगा। दाखिला रद्द करने के मुख्य कारणों में गलत निवास प्रमाण, आयु प्रमाण पत्र की कमी, ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए वार्षिक आय 1.8 लाख रुपये से अधिक होना शामिल है।
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फरीदाबाद। जिले के निजी विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत दाखिला की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मौलिक शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके अनुसार जिन छात्रों का चयन लॉटरी के जरिये हुआ है, उनको दाखिले की प्रक्रिया नौ मई तक पूरी करनी होगी। इसके साथ ही चयनित विद्यार्थियों को 10 दिन के अंदर स्कूल में रिपोर्ट करनी होगी।
जानकारी के अनुसार जिले में आरटीई के तहत नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और ग्रेड-एक के लिए कुल 2317 आवेदन प्राप्त हुए थे, इनमें से 1519 विद्यार्थियों को सीट अलॉट हुई हैं। बता दें कि विद्यालय स्तर पर गठित कमेटी इन छात्रों के दस्तावेज की जांच करेगी। दस्तावेज सही पाए जाने पर ही सीट अलॉटमेंट को सही माना जाएगा।
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गड़बड़ी करने पर दाखिला होगा निरस्त
छात्र का हरियाणा का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। उसके घर से स्कूल की दूरी तीन किलोमीटर होना जरूरी है। इसके साथ ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जुड़े वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि दाखिला पूरी तरह प्रोविजनल होगा और दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या फर्जी जानकारी पाए जाने पर इसे तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा।
विभाग ने स्कूलों के लिए भी सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। विभाग के कहना है कि यदि कोई स्कूल किसी छात्र का दाखिला खारिज करता है, तो उसे 5 मई से शुरू होने वाले विशेष पोर्टल पर इसका स्पष्ट कारण दर्ज करना होगा। दाखिला रद्द करने के मुख्य कारणों में गलत निवास प्रमाण, आयु प्रमाण पत्र की कमी, ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए वार्षिक आय 1.8 लाख रुपये से अधिक होना शामिल है।