{"_id":"6988daa15a06f29081062ab8","slug":"couple-grabbed-rs-380-crore-in-the-name-of-registry-faridabad-news-c-25-1-mwt1001-109772-2026-02-09","type":"story","status":"publish","title_hn":"Faridabad News: दंपती ने रजिस्ट्री के नाम पर हड़पे 3.80 करोड़ रुपये","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Faridabad News: दंपती ने रजिस्ट्री के नाम पर हड़पे 3.80 करोड़ रुपये
विज्ञापन
विज्ञापन
-जमीन सौदे में धोखाधड़ी, पैसे लेने के बाद भी नहीं कराई रजिस्ट्री
संवाद न्यूज एजेंसी
तावड़ू। क्षेत्र में जमीन रजिस्ट्री के नाम पर एक दंपति द्वारा करोड़ों रुपये हड़पने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित मोहम्मद आरिफ ने आरोप लगाया कि आरोपी महिला सरयम और उसके पति फकरुदीन ने 17 कनाल 16.5 मरला जमीन बेचने का सौदा किया, लेकिन पैसे लेने के बाद रजिस्ट्री नहीं कराई। पुलिस ने इस मामले में धोखाधड़ी की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है।
जानकारी के अनुसार मोहम्मद आरिफ पुत्र सहीद अहमद निवासी गांव कलियाका तहसील तावडू, जिला नूंह ने सरयम पत्नी फकरुदीन पुत्र आस मोहम्मद, निवासी करहेड़ी थाना नगीना जिला नूंह से 12 मई 2025 को जमीन का सौदा किया था। सौदे के मुताबिक, जमीन का कुल रकबा 17 कनाल 16.5 मरला था, जिसकी कीमत 1 करोड़ 35 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से तय हुई। कुल राशि 3 करोड़ 80 हजार रुपये थी। यह इकरारनामा तहसील तावडू कार्यालय में रजिस्टर्ड था, जिसमें रजिस्ट्री की अंतिम तारीख 12 सितंबर 2025 तय की गई थी। आरिफ ने बताया कि उन्होंने बैंक ट्रांसफर और नकद के माध्यम से पूरी राशि का भुगतान कर दिया था।
इसमें उनके बैंक खाते से सरयम और फकरुदीन के खाते में आरटीजीएस के अलावा उनके भाई के खाते से 10 हजारों रुपये फोन-पे के जरिए ट्रांसफर किए गए। इसके बावजूद सरयम और फकरुदीन ने रजिस्ट्री नहीं कराई और पीड़ित को ठग लिया। मामले की शिकायत पर आर्थिक अपराध शाखा, नूंह ने जांच की। दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए और दस्तावेजों की जांच की। जांच में पाया गया कि दंपति ने साजिश रचकर धोखाधड़ी की और पीड़ित को अनुचित हानि पहुंचाई। आर्थिक अपराध शाखा की इस जांच के आधार पर तावडू शहर थाना पुलिस ने आरोपी दंपति के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है।
Trending Videos
संवाद न्यूज एजेंसी
तावड़ू। क्षेत्र में जमीन रजिस्ट्री के नाम पर एक दंपति द्वारा करोड़ों रुपये हड़पने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित मोहम्मद आरिफ ने आरोप लगाया कि आरोपी महिला सरयम और उसके पति फकरुदीन ने 17 कनाल 16.5 मरला जमीन बेचने का सौदा किया, लेकिन पैसे लेने के बाद रजिस्ट्री नहीं कराई। पुलिस ने इस मामले में धोखाधड़ी की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है।
जानकारी के अनुसार मोहम्मद आरिफ पुत्र सहीद अहमद निवासी गांव कलियाका तहसील तावडू, जिला नूंह ने सरयम पत्नी फकरुदीन पुत्र आस मोहम्मद, निवासी करहेड़ी थाना नगीना जिला नूंह से 12 मई 2025 को जमीन का सौदा किया था। सौदे के मुताबिक, जमीन का कुल रकबा 17 कनाल 16.5 मरला था, जिसकी कीमत 1 करोड़ 35 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से तय हुई। कुल राशि 3 करोड़ 80 हजार रुपये थी। यह इकरारनामा तहसील तावडू कार्यालय में रजिस्टर्ड था, जिसमें रजिस्ट्री की अंतिम तारीख 12 सितंबर 2025 तय की गई थी। आरिफ ने बताया कि उन्होंने बैंक ट्रांसफर और नकद के माध्यम से पूरी राशि का भुगतान कर दिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
इसमें उनके बैंक खाते से सरयम और फकरुदीन के खाते में आरटीजीएस के अलावा उनके भाई के खाते से 10 हजारों रुपये फोन-पे के जरिए ट्रांसफर किए गए। इसके बावजूद सरयम और फकरुदीन ने रजिस्ट्री नहीं कराई और पीड़ित को ठग लिया। मामले की शिकायत पर आर्थिक अपराध शाखा, नूंह ने जांच की। दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए और दस्तावेजों की जांच की। जांच में पाया गया कि दंपति ने साजिश रचकर धोखाधड़ी की और पीड़ित को अनुचित हानि पहुंचाई। आर्थिक अपराध शाखा की इस जांच के आधार पर तावडू शहर थाना पुलिस ने आरोपी दंपति के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है।