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Cyber Crime: पीएम मोदी पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर आठ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एफआईआर दर्ज, X को नोटिस जारी

Thu, 30 Jul 2026 02:19 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Thu, 30 Jul 2026 02:19 AM IST
सार

मामले की जांच स्पेशल सेल की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (आईएफएसओ) यूनिट कर रही है। पुलिस ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) को नोटिस जारी कर संबंधित अकाउंट की पूरी जानकारी और डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध कराने को कहा है।

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FIRs registered against eight social media accounts over objectionable posts about PM Modi.
demo - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक

विस्तार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र, अपमानजनक और मानहानिकारक पोस्ट साझा करने के आरोप में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सात से आठ सोशल मीडिया अकाउंट के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मामले की जांच स्पेशल सेल की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (आईएफएसओ) यूनिट कर रही है। पुलिस ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) को नोटिस जारी कर संबंधित अकाउंट की पूरी जानकारी और डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध कराने को कहा है।

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स्पेशल सेल के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने ''एक्स'' को भेजे नोटिस में संबंधित पोस्ट को तीन घंटे के भीतर हटाने या उन तक पहुंच रोकने का निर्देश दिया है। साथ ही जांच पूरी होने तक संबंधित अकाउंट से जुड़े सभी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डेटा, लॉग और अन्य डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित रखने को भी कहा गया है।
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पुलिस के अनुसार, आरोपी बनाए गए अकाउंटों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 351(3) (आपराधिक धमकी), 353(2) (झूठी सूचना, अफवाह या चिंताजनक खबर फैलाना) और 356(2) (मानहानि) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सांविधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों को निशाना बनाकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित की गई।
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जांच से जुड़े एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि संदेह के दायरे में आए कुछ पोस्ट हाल में आयोजित कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के ''संसद चलो'' विरोध प्रदर्शन के दौरान और उसके बाद अपलोड किए गए थे। इन पोस्ट में प्रधानमंत्री और सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की तथ्यात्मक और कानूनी जांच कर रही है।

सूत्रों के मुताबिक, आईएफएसओ ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के प्रावधानों के तहत ''एक्स'' से संबंधित अकाउंट धारकों के नाम, पते, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आईपी लॉग, लॉगिन-लॉगआउट विवरण और अन्य तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है, ताकि पोस्ट करने वालों की पहचान की जा सके।


एक्स को कई चिह्नित यूआरएल तक तत्काल पहुंच रोकने का निर्देश दिया गया
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत भी ''एक्स'' को नोटिस जारी किया गया है। इसमें कई चिह्नित यूआरएल तक तत्काल पहुंच रोकने का निर्देश दिया गया है। नोटिस में कहा गया है कि संबंधित सामग्री झूठी, छेड़छाड़ की गई और आपत्तिजनक है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक जीवन से जुड़े व्यक्तियों की छवि धूमिल करना है। पुलिस का कहना है कि डिजिटल साक्ष्यों और सोशल मीडिया मंच से प्राप्त जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जांच अभी जारी है और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

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