दिल्ली में पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण: भर्ती नियमों में बदलाव की तैयारी, जानें किन भर्तियों में मिलेगा लाभ
उपराज्यपाल ने पूर्व अग्निवीरों को दिल्ली पुलिस, अग्निशमन सेवा, जेल और वन विभाग की समूह-ग भर्तियों में 20 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की है। यह आरक्षण उनकी देश सेवा को मान्यता देगा।
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दिल्ली में पूर्व अग्निवीरों को 20 फीसदी आरक्षण मिलेगा। यह आरक्षण दिल्ली पुलिस, अग्निशमन सेवा, जेल और वन विभाग की समूह-ग भर्तियों में लागू होगा। उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त के साथ समीक्षा बैठक की। भर्ती नियमों में बदलाव की तैयारी तेज है।
आरक्षण का उद्देश्य
उपराज्यपाल ने कहा कि सभी योग्य पूर्व-अग्निवीरों के लिए भर्ती खुली रहेगी। इससे उन्हें समान अवसर मिल सकेंगे। यह देश के लिए उनकी सेवा को मान्यता देने का एक तरीका है। यह कदम उनके अनुभव का लाभ उठाने के लिए उठाया गया है।
क्रियान्वयन की समय-सीमा
सभी संबंधित विभागों के लिए भर्ती नियमों में बदलाव की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इन जरूरी बदलावों को पूरा करने की समय-सीमा 30 जून तय की गई है। विभागों को इन भर्ती किए गए लोगों की विशेष क्षमताओं का उपयोग करने का अधिकार होगा। यह उपयोग उनकी ऑपरेशनल आवश्यकताओं के अनुसार किया जाएगा।