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Ghaziabad News: एचआरसी सोसायटी के लोगों ने नियमों की अनदेखी पर एनजीटी में दी याचिका
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इंदिरापुरम। वैभवखंड स्थित एचआरसी सोसायटी में नियमों की अनदेखी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सोसायटी के पार्किंग में लगाए गए जेनरेटरों को लेकर सोसायटी निवासी व सेवानिवृत्त पीसीएस अधिकारी सीबी सिंह ने इस संबंध में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में याचिका दायर कर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है।
याचिका में कहा गया है कि पार्किंग एरिया में तीन बड़े जेनरेटर स्थापित किए गए हैं और इनके संचालन और रखरखाव में पर्यावरण व सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि जेनरेटर 10 वर्ष पुराने होने के कारण प्रदूषण नियंत्रण संबंधी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। जेनरेटरों के पास डीजल भंडारण किया जाता है जो जोखिमपूर्ण है। वहीं, सोसायटी की आरडब्ल्यूए अध्यक्ष मनवीर ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि सोसायटी में अग्नि सुरक्षा के सभी आवश्यक इंतजाम मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि मौजूदा तीन जेनरेटरों में से दो पर्याप्त लोड नहीं उठा पा रहे हैं, इसलिए बिजली आपूर्ति बनाए रखने के लिए एक अतिरिक्त जेनरेटर किराये पर लिया गया है। उनका कहना है कि डीजल का भंडारण निर्धारित सीमा के अनुसार किया जाता है। वहीं फायर सिलिंडर, हाइड्रेंट और वाटर स्प्रिंकलर जैसी सुविधाएं पूरी तरह उपलब्ध हैं।
याचिका में कहा गया है कि पार्किंग एरिया में तीन बड़े जेनरेटर स्थापित किए गए हैं और इनके संचालन और रखरखाव में पर्यावरण व सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि जेनरेटर 10 वर्ष पुराने होने के कारण प्रदूषण नियंत्रण संबंधी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। जेनरेटरों के पास डीजल भंडारण किया जाता है जो जोखिमपूर्ण है। वहीं, सोसायटी की आरडब्ल्यूए अध्यक्ष मनवीर ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि सोसायटी में अग्नि सुरक्षा के सभी आवश्यक इंतजाम मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि मौजूदा तीन जेनरेटरों में से दो पर्याप्त लोड नहीं उठा पा रहे हैं, इसलिए बिजली आपूर्ति बनाए रखने के लिए एक अतिरिक्त जेनरेटर किराये पर लिया गया है। उनका कहना है कि डीजल का भंडारण निर्धारित सीमा के अनुसार किया जाता है। वहीं फायर सिलिंडर, हाइड्रेंट और वाटर स्प्रिंकलर जैसी सुविधाएं पूरी तरह उपलब्ध हैं।
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