{"_id":"6a7344c81cfb5e3b040e04e6","slug":"chintels-director-returned-from-dubai-informed-the-court-and-deposited-the-passport-gurgaon-news-c-24-1-fbd1020-96798-2026-08-05","type":"story","status":"publish","title_hn":"Gurugram News: चिंटल्स निदेशक दुबई से लौटे, कोर्ट को दी सूचना और पासपोर्ट जमा कराया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Gurugram News: चिंटल्स निदेशक दुबई से लौटे, कोर्ट को दी सूचना और पासपोर्ट जमा कराया
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
- पीएमएलए विशेष अदालत ने 2 करोड़ रुपये की एफडी रिलीज करने के दिए आदेश, यात्रा की थी 29 जुलाई से 4 अगस्त तक अनुमति
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। चिंटल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अशोक सोलोमन दुबई यात्रा से लौटने के बाद मंगलवार को गुरुग्राम स्थित पीएमएलए विशेष अदालत में पेश हुए। उन्होंने अदालत को निर्धारित समय के अनुसार भारत वापस लौटने की जानकारी दी और अपना पासपोर्ट भी जमा कराया।
अदालत ने अहलमद को पासपोर्ट केस फाइल में संलग्न करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही अदालत ने अशोक सोलोमन की 2 करोड़ रुपये की एफडी रिलीज करने के आदेश भी जारी किए। अदालत ने बीते सप्ताह अशोक सोलोमन की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें 29 जुलाई से 4 अगस्त 2026 तक दुबई यात्रा की अनुमति दी थी। आदेश में कहा गया था कि भारत लौटने के दो दिन के भीतर उन्हें अपना पासपोर्ट दोबारा अदालत में जमा कराना होगा।
अशोक सोलोमन पर अवैध भूखंड आवंटन और बिक्री के माध्यम से अपराध की आय अर्जित करने का आरोप है। उन्हें 19 मई 2021 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने अंतरिम नियमित जमानत दी थी। जमानत की शर्तों के तहत उनका पासपोर्ट निचली अदालत में जमा था। इससे पहले भी सोलोमन ने पासपोर्ट जारी करने और विदेश यात्रा की अनुमति के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया था। उच्च न्यायालय ने 4 मई 2026 को उन्हें वीजा प्राप्त करने के लिए पासपोर्ट जारी करने का निर्देश दिया था। इसके बाद विदेश यात्रा की अनुमति के लिए उन्हें निचली अदालत में आवेदन करने की छूट दी गई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। चिंटल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अशोक सोलोमन दुबई यात्रा से लौटने के बाद मंगलवार को गुरुग्राम स्थित पीएमएलए विशेष अदालत में पेश हुए। उन्होंने अदालत को निर्धारित समय के अनुसार भारत वापस लौटने की जानकारी दी और अपना पासपोर्ट भी जमा कराया।
अदालत ने अहलमद को पासपोर्ट केस फाइल में संलग्न करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही अदालत ने अशोक सोलोमन की 2 करोड़ रुपये की एफडी रिलीज करने के आदेश भी जारी किए। अदालत ने बीते सप्ताह अशोक सोलोमन की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें 29 जुलाई से 4 अगस्त 2026 तक दुबई यात्रा की अनुमति दी थी। आदेश में कहा गया था कि भारत लौटने के दो दिन के भीतर उन्हें अपना पासपोर्ट दोबारा अदालत में जमा कराना होगा।
विज्ञापन
अशोक सोलोमन पर अवैध भूखंड आवंटन और बिक्री के माध्यम से अपराध की आय अर्जित करने का आरोप है। उन्हें 19 मई 2021 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने अंतरिम नियमित जमानत दी थी। जमानत की शर्तों के तहत उनका पासपोर्ट निचली अदालत में जमा था। इससे पहले भी सोलोमन ने पासपोर्ट जारी करने और विदेश यात्रा की अनुमति के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया था। उच्च न्यायालय ने 4 मई 2026 को उन्हें वीजा प्राप्त करने के लिए पासपोर्ट जारी करने का निर्देश दिया था। इसके बाद विदेश यात्रा की अनुमति के लिए उन्हें निचली अदालत में आवेदन करने की छूट दी गई थी।
विज्ञापन