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Gurugram News: 30 अगस्त तक मतदाता सूची में दावे-आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे नागरिक
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एसआईआर-2026 के तहत प्रारूप मतदाता सूची जारी, 3 अक्तूबर को प्रकाशित होगी अंतिम सूची
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 के तहत प्रारूप फोटोयुक्त मतदाता सूची का प्रकाशन हो चुका है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त उत्तम कुमार ने नागरिकों से मतदाता सूची में अपने नाम, पते और अन्य विवरणों की जांच करने की अपील की है। किसी तरह की त्रुटि होने या नाम सूची में शामिल नहीं होने पर नागरिक 30 अगस्त तक दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे।
डीसी ने बताया कि जिन पात्र नागरिकों का नाम प्रारूप मतदाता सूची में नहीं है, वे संबंधित बीएलओ के माध्यम से फॉर्म-6 भरकर ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं, मतदाता सूची में नाम, पता या अन्य विवरण में संशोधन के लिए फॉर्म-8 और घोषणा पत्र भरकर संबंधित ईआरओ या एईआरओ के पास आवेदन किया जा सकता है।
एसआईआर अभियान के लिए 1 जुलाई 2026 को अर्हता तिथि माना गया है। इस तिथि तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवा मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। डीसी ने कहा कि आयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मताधिकार से वंचित न रहे और किसी अपात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल न हो। उन्होंने राजनीतिक दलों से भी मतदाता सूची के पुनरीक्षण में सक्रिय भागीदारी करने की अपील की। यदि किसी व्यक्ति का नाम किसी कारण से सूची से हट गया है तो वह निर्धारित प्रक्रिया के तहत दोबारा नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकता है। दावे और आपत्तियों के निस्तारण के दौरान यदि किसी आवेदक को सुनवाई का नोटिस मिलता है तो उसे निर्धारित तारीख पर संबंधित अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना होगा।
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3 अक्तूबर को जारी होगी अंतिम सूची
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नागरिकों से प्राप्त दावों और आपत्तियों का निस्तारण 28 सितंबर 2026 तक किया जाएगा। इसके बाद 3 अक्तूबर 2026 को अंतिम फोटोयुक्त मतदाता सूची प्रकाशित होगी। नागरिक अपनी मतदाता संबंधी जानकारी भारत निर्वाचन आयोग के वोटर सर्विस पोर्टल और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा की वेबसाइट पर जांच सकते हैं।
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 के तहत प्रारूप फोटोयुक्त मतदाता सूची का प्रकाशन हो चुका है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त उत्तम कुमार ने नागरिकों से मतदाता सूची में अपने नाम, पते और अन्य विवरणों की जांच करने की अपील की है। किसी तरह की त्रुटि होने या नाम सूची में शामिल नहीं होने पर नागरिक 30 अगस्त तक दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे।
डीसी ने बताया कि जिन पात्र नागरिकों का नाम प्रारूप मतदाता सूची में नहीं है, वे संबंधित बीएलओ के माध्यम से फॉर्म-6 भरकर ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं, मतदाता सूची में नाम, पता या अन्य विवरण में संशोधन के लिए फॉर्म-8 और घोषणा पत्र भरकर संबंधित ईआरओ या एईआरओ के पास आवेदन किया जा सकता है।
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एसआईआर अभियान के लिए 1 जुलाई 2026 को अर्हता तिथि माना गया है। इस तिथि तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवा मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। डीसी ने कहा कि आयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मताधिकार से वंचित न रहे और किसी अपात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल न हो। उन्होंने राजनीतिक दलों से भी मतदाता सूची के पुनरीक्षण में सक्रिय भागीदारी करने की अपील की। यदि किसी व्यक्ति का नाम किसी कारण से सूची से हट गया है तो वह निर्धारित प्रक्रिया के तहत दोबारा नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकता है। दावे और आपत्तियों के निस्तारण के दौरान यदि किसी आवेदक को सुनवाई का नोटिस मिलता है तो उसे निर्धारित तारीख पर संबंधित अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना होगा।
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3 अक्तूबर को जारी होगी अंतिम सूची
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नागरिकों से प्राप्त दावों और आपत्तियों का निस्तारण 28 सितंबर 2026 तक किया जाएगा। इसके बाद 3 अक्तूबर 2026 को अंतिम फोटोयुक्त मतदाता सूची प्रकाशित होगी। नागरिक अपनी मतदाता संबंधी जानकारी भारत निर्वाचन आयोग के वोटर सर्विस पोर्टल और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा की वेबसाइट पर जांच सकते हैं।