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Gurugram News: कुत्ते व अन्य पशुओं के हमले से प्रभावित परिवारों को मिलती है आर्थिक सहायता

Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 22 Apr 2026 07:17 PM IST
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Families affected by attacks by dogs and other animals receive financial assistance.
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एसडीएम दिनेश लुहाच की अध्यक्षता में दयालु-2 योजना की बैठक में हुई चर्चा
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। पटौदी के एसडीएम दिनेश लुहाच की अध्यक्षता में लघु सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु-2) की जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें योजना के तहत प्राप्त मामलों की विस्तार से समीक्षा की गई।

बैठक में योजना के उद्देश्य और प्रावधानों पर चर्चा की गई, जिसमें बताया गया कि हरियाणा सरकार द्वारा यह योजना दुर्घटना, मृत्यु, चोट या कुत्ते व अन्य पशुओं के हमले से प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए लागू की गई है। यह योजना परिवार पहचान पत्र से जुड़े परिवारों पर लागू है और इसमें आय की कोई शर्त नहीं है।
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जिला सांख्यिकीय अधिकारी अजय ठाकुर ने जिले में प्राप्त मामलों की जानकारी प्रस्तुत की। समीक्षा के दौरान बताया गया कि पोर्टल पर कुल 22 मामले दर्ज किए गए। बैठक में पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध तरीके से सहायता उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। समिति ने यह भी सुनिश्चित करने पर बल दिया कि लंबित मामलों में जरूरी औपचारिकताएं जल्द पूरी करवाई जाएं और पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करते हुए पात्र आवेदकों को शीघ्र मुआवजा प्रदान किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को योजना का लाभ मिल सके।

बैठक में कुत्ते के काटने सहित अन्य मामलों में मुआवजा राशि तय की गई। एसडीएम ने निर्देश दिए कि सीएमओ अपने स्तर पर डॉक्टरों के साथ बैठक कर मेडिकल प्रमाण पत्रों की जांच करें, ताकि चोट की गंभीरता के आधार पर सही पात्र लोगों को जल्दी सहायता मिल सके।
कुत्ते के एक दांत लगने पर दस हजार

योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु या 70 प्रतिशत से अधिक विकलांगता पर 1 लाख से 5 लाख रुपये तक की सहायता दी जाती है। आयु के अनुसार सहायता राशि निर्धारित है, जिसमें 12 वर्ष तक 1 लाख, 12 से 18 वर्ष तक 2 लाख, 18 से 25 वर्ष तक 3 लाख, 25 से 45 वर्ष तक 5 लाख और 45 से 60 वर्ष तक 3 लाख रुपये दिए जाते हैं। इसके अलावा कुत्ते के काटने पर एक दांत के निशान पर 10 हजार और दो निशान पर 20 हजार रुपये तक की सहायता का प्रावधान है। मामूली चोट पर भी 10 हजार रुपये तक की सहायता दी जाती है। इस अवसर पर गुरुग्राम के एसडीएम हितेंद्र कुमार, बादशाहपुर के एसडीएम संजीव सिंगला, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. विकास स्वामी, ईओ एमसी सोहना सुनील, एसआई एमसी सोहना हरीश मेहता सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
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