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Gurugram News: पजेशन में देरी पर गोदरेज बिल्डर को देना होगा ब्याज

Thu, 06 Aug 2026 06:22 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 06 Aug 2026 06:22 PM IST
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Godrej builder to pay interest for delay in possession.
- हरेरा ने खरीदार को 13 महीने की देरी अवधि के लिए 10.80 प्रतिशत की दर से भुगतान के दिए आदेश
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। फ्लैट का पजेशन देने में देरी करने पर गोदरेज बिल्डर को खरीदार से ली गई राशि पर 10.80 प्रतिशत की दर से ब्याज देना होगा। हरियाणा रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (हरेरा) गुरुग्राम के चेयरमैन अरुण कुमार ने यह आदेश जारी किया है। बिल्डर की ओर से फ्लैट का पजेशन 13 महीने की देरी से दिया गया था।

सेक्टर-56 निवासी दुर्गेश भारती और कोमल कुमारी ने हरेरा में याचिका दायर कर बताया था कि उन्होंने सोहना सेक्टर-33 स्थित गोदरेज नेचर प्लस परियोजना में फ्लैट बुक किया था। कंपनी की ओर से 8 मई 2018 को उनके नाम अलॉटमेंट जारी किया गया था। खरीदारों के अनुसार कंपनी ने दिसंबर 2023 तक फ्लैट का पजेशन देने का आश्वासन दिया था। फ्लैट की कुल कीमत 90.63 लाख रुपये तय हुई थी, जिसमें से उन्होंने 87.35 लाख रुपये कंपनी को जमा कर दिए थे। तय समय पर पजेशन नहीं मिलने के बाद उन्होंने हरेरा में शिकायत दर्ज कराई। मामले की सुनवाई के बाद हरेरा ने बिल्डर को आदेश दिया कि पजेशन में हुई देरी की अवधि के लिए खरीदारों से ली गई राशि पर 10.80 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान किया जाए। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए रियल एस्टेट नियमों का पालन करना जरूरी है।
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