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कोविड-19: अनलॉक-2 के दौरान आरडब्ल्यूए को जारी किए गए दिशा-निर्देश, 31 जुलाई तक रहेंगे लागू

अमर उजाला नेटवर्क, गुरुग्राम Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Wed, 01 Jul 2020 02:06 PM IST
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gurugram municipal corporation issue direction for RWAs for unlock 2 till 31 july
गुरुग्राम के पार्क में थर्मल स्क्रीनिंग करता सुरक्षा कर्मी। - फोटो : PTI
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गुरुग्राम नगर निगम के आयुक्त विनय प्रताप सिंह द्वारा गुरुग्राम की आरडब्ल्यूए को कोविड-19 अनलॉक-2 के दौरान पालन हेतु दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। ये 31 जुलाई तक लागू रहेंगे। निगमायुक्त द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 29 जून को जारी आदेशों के तहत जिन गतिविधियों को अनुमति दी गई है, वे गतिविधियां कंटेनमेंट जोन और बड़े प्रकोप क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में की जा सकती हैं।
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कंटेनमेंट जोन और बड़े प्रकोप वाले क्षेत्रों में केवल मेडिकल इमरजेंसी तथा आवश्यक सामानों की आपूर्ति एवं सेवाएं ही स्वीकृति होंगी। मंत्रालय द्वारा जारी आदेशों में जिन कार्यक्षेत्रों की अनुमति दी गई है, वहां आने-जाने के लिए सभी क्षेत्रों, कॉलोनियों, कांडोमिनियम, ग्रुप हाऊसिंग सोसायटी के निवासियों के लिए प्रवेश और निकास की अनुमति हैंड सैनीटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग और थर्मल स्कैनिंग की उचित सावधानियों के साथ दी जानी चाहिए।
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कंटेनमेंट जोन, बड़े प्रकोप वाले क्षेत्रों या जो कोविड-19 पॉजिटिव हैं या जिन्हें जिला प्रशासन के आदेश पर होम क्वारंटीन में रखा गया है, उन लोगों की आवाजाही बंद रहेगी। ऐसे मामलों में केवल मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक सेवाएं ही जारी रहेंगी। रात्रि कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा।

घरेलू सहायिकाओं और मेड का प्रवेश : घरों में काम करने वाली मेड आदि के प्रवेश के लिए फेस मास्क अनिवार्य है तथा प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनिंग और हैंड सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि मेड का निवास कंटेनमेंट जोन या बड़े प्रकोप वाले क्षेत्र में है, तो आरडब्ल्यूए द्वारा उनके प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा सकती। यहां यह भी सलाह दी गई है कि जहां तक संभव हो सके मेड के रहने की व्यवस्था नागरिकों के घर में की जा सकती है। कंटेनमेंट जोन या बड़े प्रकोप वाले क्षेत्रों में मेड के प्रवेश पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा।

निगमायुक्त द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में आरडब्ल्यूए से कहा गया है कि वे उनके अधिकार क्षेत्र में जिला प्रशासन द्वारा किए जाने वाले कोविड-19 से संबंधित स्वास्थ्य सर्वेक्षण में सहयोग करें। सामान्य क्षेत्रों और पार्कों में टहलते हुए भीड़ से बचने तथा सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए सम-विषम संख्या वाली योजना के आधार पर व्यवस्था की जानी चाहिए। टीम के खेल और समूह की गतिविधियों की अनुमति नहीं है। सभी आरडब्ल्यूए अपने क्षेत्र में इस संबंध में सभी को दिशा-निर्देश जारी करें।

कोविड-19 प्रबंधन की जिम्मेदारियों के निष्पादन में आरडब्ल्यूए का सहयोग : निगमायुक्त द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में कोविड-19 प्रबंधन की जिम्मेदारियों को निष्पादित करने में आरडब्ल्यूए से सहयोग का आह्वान किया गया है। इनमें गर्भवती महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, सह-रूग्णता वाले व्यक्तियों और 10 वर्ष तक की आयु के बच्चों जैसे कमजोर वर्गों की पहचान करने और उन्हें आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं का लाभ पहुंचाने में सहयोग करना, होम आइसोलेशन संबंधी नोटिस लगाने में सहयोग करना, होम क्वारंटीन घरों से बायो मेडिकल कचरा प्रबंधन लागू करवाने में सहयोग करना तथा निर्धारित शेड्यूल के अनुसार इस कचरे के संग्रह के लिए नगर निगम के साथ संपर्क करना शामिल हैं। इसके साथ ही सरकार द्वारा जारी किए गए एसओपी के अनुसार होम आइसोलेशन का प्रबंधन नहीं कर सकने वालों के लिए जहां भी संभव हो सामुदायिक/कांडोमिनियम आधारित आइसोलेशन केंद्र की स्थापना में सहयोग करना।

इन नियम और शर्तों का पालन अनिवार्य : आरडब्ल्यूए को अपने अधिकार क्षेत्र में कोविड-19 पॉजिटिव मामलों के विवरण की गोपनियता बनाए रखनी होगी और ऐसे मामलों की गोपनियता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। आरडब्ल्यूए जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए सभी नियमों को लागू करवाने में मदद करेंगे। वे अपने अधिकार क्षेत्र में कोविड-19 मामलों के प्रसार से निपटने के लिए अपने निवासियों के लिए दिशा-निर्देश जारी कर सकते हैं। अगर जांच के आधार पर नियमों एवं शर्तों का उल्लंघन होने की पुष्टि होती है, तो उचित कार्रवाई शुरू की जाएगी।
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