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Noida News: पंजीकृत प्रोजेक्ट और नियमों की जानकारी के साथ काम करें एजेंट

Thu, 13 Aug 2026 07:54 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 13 Aug 2026 07:54 PM IST
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Agents should work with information regarding registered projects and regulations.
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पंजीकृत प्रोजेक्ट और नियमों की जानकारी के साथ काम करें एजेंट
- यूपी रेरा ने वेबिनार का आयोजन कर रियल एस्टेट एजेंटों को पढ़ाया नियमों का पाठ
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश भूसंपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने बृहस्पतिवार को वेबिनार का आयोजन कर रियल एस्टेट एजेंटों को नियमों का पाठ पढ़ाया। यूपी रेरा के अफसरों ने कहा है कि वो केवल पंजीकृत प्रोजेक्टों और नियमों की जानकारी के साथ ही काम करें। इससे खरीदारों का भरोसा बढ़ेगा और रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता भी मजबूत होगी। रेरा ने एजेंटों को समय से रिटर्न जमा नहीं करने पर जुर्माना लगाने की चेतावनी दी है।
यूपी रेरा के चेयरमैन संजय भूसरेड्डी ने वेबिनार में एजेंटों से कहा, एजेंट केवल रेरा में पंजीकृत प्रोजेक्टों में ही बिक्री या खरीद में मदद कर सकते हैं। उनको अपने काम के रिकाॅर्ड व कागजात सुरक्षित रखने होंगे। खरीदारों को गलत जानकारी व झूठे दावे करने से बचना होगा। अगर वो किसी प्रोजेक्ट का विज्ञापन कर रहे हैं तो बिल्डर की लिखित अनुमति लेनी होगी। विज्ञापन के नियमों का पालन करना होगा। हर लेनदेन का हिसाब रखना होगा। वेबिनार में एजेंटों के सवालों का जवाब भी दिए गए।
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हर तीन महीने में देनी होगी जानकारी
यूपी रेरा के अफसरों ने बताया कि एजेंटों को हर तीन महीने में अपने काम से जुड़ी जानकारी देनी होगी। इसमें संबंधित प्रोजेक्ट, उस अवधि में हुए लेनदेन और कर्मचारियों से जुड़ी जानकारी शामिल होगी। तिमाही खत्म होने के 15 दिन के अंदर जानकारी देनी होगी। एजेंसी के निदेशक, पार्टनर और रियल एस्टेट से जुड़े कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्रशिक्षण और प्रमाण पत्र 31 दिसंबर तक हासिल करना होगा। वहीं समय से जानकारी देने और रिटर्न जमा करने को कहा है। चेतावनी दी है कि अगर 15 दिन में रिटर्न जमा नहीं की तो फिर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा।
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